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Haryana LTC Bill Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत; अब LTC बिल में संशोधन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) बिलों के क्लीयरेंस से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब कर्मचारियों को बिलों में गलत ब्लॉक ईयर दर्ज होने जैसी तकनीकी त्रुटियों को सुधारने के लिए मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है।

⚙️ ई-बिलिंग सिस्टम में सीधे संशोधन का अधिकार

ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग ने अब सभी विभागाध्यक्षों (HODs) को यह अधिकार दे दिया है कि वे ई-बिलिंग सिस्टम में सीधे तौर पर आवश्यक संशोधन कर सकें। पहले, केवल ब्लॉक ईयर की गलत प्रविष्टि के कारण भी कर्मचारियों के बिल सिस्टम में जनरेट नहीं हो पा रहे थे और वे महीनों तक लंबित पड़े रहते थे। अब विभाग स्तर पर ही इन तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।

🚀 दावों के निपटान में आएगी तेजी

नए आदेशों के अनुसार, विभागाध्यक्ष अब स्वयं संबंधित मामलों की जांच करेंगे और सरकारी नियमों के अनुरूप ई-बिलिंग सिस्टम में सुधार करेंगे। इससे न केवल कर्मचारियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी, बल्कि एलटीसी दावों के निपटान की गति में भी काफी तेजी आएगी।

⚠️ सावधानी और सत्यापन आवश्यक

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों के लिए उपलब्ध है जहाँ गलत ब्लॉक ईयर दर्ज होने के कारण बिल जनरेट होने में समस्या आ रही है। विभागाध्यक्षों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक मामले की सावधानीपूर्वक जांच और सत्यापन करने के बाद ही कोई संशोधन करें। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों की फाइलें जो लंबे समय से अटकी हुई थीं, उनके शीघ्र क्लीयर होने की राह साफ हो गई है।