Breaking News in Hindi

Punjab Rape Case Verdict: कपड़ा व्यापारी को 7 साल की सजा, 13 साल बाद पीड़िता की हुई जीत; जानें क्या है पूरा मामला?

बठिंडा:  बठिंडा की जिला अदालत ने 13 साल पुराने दुष्कर्म मामले में आरोपी कपड़ा व्यापारी सतपाल ग्रोवर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक हिंदी शिक्षिका ने जनवरी 2013 में आत्महत्या का प्रयास किया था। महिला ने सुसाइड नोट लिखकर जहरीला पदार्थ निगल लिया था। हालत गंभीर होने पर पहले उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

उपचार के दौरान दिए गए बयान के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने कपड़ा व्यापारी सतपाल ग्रोवर के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। केस दर्ज होने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उनके परिवार का परिचित था और घर में उसका आना-जाना था। घटना वाले दिन जब वह घर में अकेली थी, तो आरोपी उसके कमरे में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा। इसी दौरान महिला का पति और भाई मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया।

घटना से आहत होकर महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जिला अदालत ने सरकारी पक्ष और पीड़िता के वकील हरभूपिंदर पाल सिंह चौहान की दलीलों से सहमति जताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई।
इस फैसले को पीड़िता के लिए 13 साल बाद मिला इंसाफ माना जा रहा है।