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गृह मंत्रालय ने डेटा देने से किया इनकार

बंगाल के सांसद ने सीएए पर मांगी थी विस्तारित जानकारी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रभावी होने के एक साल से भी ज़्यादा समय बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस अधिनियम के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या का डेटा साझा करने से इनकार कर दिया है।

पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 100 से भी कम लोगों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, जबकि इच्छित लाभार्थियों की संख्या, जिनमें से ज़्यादातर मतुआ संप्रदाय से हैं, लगभग 1 लाख थी। राज्य में मतुआ और नामशूद्र समुदायों के लगभग 2.8 करोड़ लोग सीएए से लाभान्वित होंगे।

2019 में पारित अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई समुदायों के गैर-दस्तावेजी सदस्यों को नागरिकता देने के लिए सीएए नियमों को 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था।

राणाघाट के सांसद जगन्नाथ सरकार ने बताया कि किसी एक दस्तावेज़ को जमा करने की आवश्यकता, जो आवेदक की बांग्लादेश में जड़ों का पता लगाने में मदद करेगी, को समाप्त किया जाना चाहिए और सीएए के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

मौजूदा अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2014 है। अधिकांश लोगों के पास नागरिकता के मानदंडों को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए कोई भी दस्तावेज़ नहीं हैं। ये लोग उत्पीड़न से बचने के लिए, बिना किसी सामान के, भारत आए थे। वे दस्तावेज़ कैसे उपलब्ध कराएँगे? श्री सरकार ने कहा।

पश्चिम बंगाल से प्राप्त रिपोर्टों के बाद, 8 जुलाई, 2024 को सीएए नियमों की अनुसूची 1ए में संशोधन किया गया और आवेदक के अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक होने को साबित करने वाले नौ दस्तावेज़ों की सूची में राज्य या केंद्र या भारत में अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज़ शामिल किया गया, जो आवेदक या उसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी को इन तीन देशों के नागरिक के रूप में पहचानता या उनका प्रतिनिधित्व करता हो।