सेबी विवाद में अब महिंद्र समूह का नाम भी आ गया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः बुच के पति को महिंद्रा समूह से 4.78 करोड़ रुपये मिले हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को माधबी पुरी-बुच के खिलाफ नए आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह से 4.78 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि बुच समूह के मामलों में मध्यस्थता कर रही थीं।
इसने यह भी कहा कि सेबी प्रमुख की अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो एमएंडएम, डॉ रेड्डीज और पिडिलाइट सहित अन्य को परामर्श सेवाएं प्रदान करती थी।
एमएंडएम समूह ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए इसे झूठा और भ्रामक प्रकृति का बताया। कंपनी ने कहा, यह मुआवजा विशेष रूप से और केवल श्री बुच की आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञता और प्रबंधन कौशल के लिए दिया गया है, जो यूनिलीवर में उनके वैश्विक अनुभव पर आधारित है।
इसने कहा कि माधबी के सेबी प्रमुख बनने के तीन साल बाद धवल बुच एमएंडएम में शामिल हुए। इसके अलावा, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने भी जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में इसकी विशेषज्ञता को देखते हुए कंसल्टेंसी फर्म की सेवाएं ली हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे, क्योंकि वे उस समिति का हिस्सा थे जिसने बुच को शीर्ष पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित निर्णयों के संदर्भ में ये हमारे नवीनतम खुलासे हैं, जिसमें सेबी अध्यक्ष खुद जांच के दायरे में हैं क्योंकि वह अडाणी समूह द्वारा प्रतिभूति उल्लंघन की जांच कर रही हैं।
उन्होंने कहा, हमारे सवाल स्पष्ट रूप से गैर-जैविक प्रधानमंत्री से हैं जिन्होंने उन्हें सेबी के शीर्ष पद पर नियुक्त किया है। क्या प्रधानमंत्री को पता है कि सुश्री माधबी पी बुच के पास अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा सहित सूचीबद्ध कंपनियों से भारी शुल्क मिल रहा है?
क्या प्रधानमंत्री को इस विवादास्पद इकाई के साथ सुश्री माधबी पी बुच के जुड़ाव के बारे में पता है? क्या प्रधानमंत्री को पता है कि सुश्री माधबी पी बुच के पति को सेवानिवृत्ति के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से पर्याप्त आय प्राप्त हो रही है?
इधर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि आरोपों में उल्लिखित पांच सेबी आदेशों या अनुमोदनों में से कोई भी कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि इनमें से तीन आदेश कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।
कंपनी ने कहा, एक फास्ट-ट्रैक राइट्स इश्यू था, जिसके लिए सेबी से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। एक आदेश मार्च 2018 में जारी किया गया था, श्री धवल के महिंद्रा समूह के साथ काम करना शुरू करने से काफी पहले। कंपनी ने कहा, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने किसी भी समय सेबी से किसी भी तरह के तरजीही व्यवहार के लिए अनुरोध नहीं किया है।