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हमास के कथित ठिकानों पर हमला जारी रहा

आईसीजे के निर्देश को तत्काल मानने से इजरायल का इंकार

तेल अवीवः इज़राइल ने राफा हमले को ‘तत्काल’ रोकने के संयुक्त राष्ट्र अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इजरायल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया, और कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय स्थिति विनाशकारी थी। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में न्यायाधीश नवाफ सलाम द्वारा पढ़ा गया फैसला दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत एक तत्काल आवेदन के जवाब में था। दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में अपने आवेदन को यह तर्क देकर उचित ठहराया कि गाजा युद्ध के संबंध में अदालत के पिछले उपाय अपर्याप्त थे।

इजराइल ने इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक संयुक्त बयान में कहा, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इज़राइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए नरसंहार के आरोप झूठे, अपमानजनक और नैतिक रूप से प्रतिकूल हैं।

बयान में आगे कहा गया, इज़राइल अपने क्षेत्र और अपने नागरिकों की रक्षा करने के अधिकार के आधार पर, अपने नैतिक मूल्यों के अनुरूप और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में कार्य कर रहा है। इज़राइल ने राफा क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई नहीं की है और न ही करेगा, जो गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक आबादी को जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जो पूरे या आंशिक रूप से उसके भौतिक विनाश का कारण बन सकती है।

फिलिस्तीनी इस्लामवादी हमास ने आईसीजे के फैसले का स्वागत किया। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से इज़राइल पर दबाव बनाने का आह्वान किया। हमास पोलित ब्यूरो के एक सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बिना अदालत के फैसले का कोई असर नहीं होगा।

अपने फैसले से, संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने एक तत्काल अपील में दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई मांगों का आंशिक रूप से अनुपालन किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आईसीजे के फैसले बाध्यकारी थे और उन्हें विश्वास है कि पक्ष अदालत के आदेश का विधिवत पालन करेंगे। उन्होंने कहा, न्यायालय के क़ानून के अनुसार, महासचिव न्यायालय द्वारा आदेशित अनंतिम उपायों की सूचना भी तुरंत सुरक्षा परिषद को भेजेंगे।

हालाँकि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन इसके अनुपालन के लिए बाध्य करने का कोई साधन नहीं है। हालाँकि, वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को इजरायल के युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्ज़ से बात की। मिलर ने कहा, सचिव ब्लिंकन और मंत्री गैंट्ज़ ने बंधकों को रिहा करने और पूरे क्षेत्र में संघर्ष को फैलने से रोकने के समझौते के हिस्से के रूप में युद्धविराम हासिल करने के नवीनतम प्रयासों पर चर्चा की।