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बंद लिफाफा संस्कृति अब बंद होनी चाहिए

शीर्ष अदालत की न्यायिक सक्रियतावाद से अब घबड़ाने लगी सरकार

  • वन रैंक वन पेंशन मामले में की टिप्पणी

  • अडाणी मुद्दे पर भी ऐसा ही कह चुके हैं

  • पेगासूस की जांच में नकारी थी दलील

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार को सीलबंद लिफाफा में अपनी रिपोर्ट देने की प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए। यह प्रवृत्ति न्याय की मूल प्रक्रिया के विपरीत है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को इस मुद्दे पर कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इसके विपरीत थे। वन रैंक वन पेंशन के मामले में अदालत ने कई मदों के तहत आवेदन दाखिल करने वालों को पूर्व के भुगतान के लिए एक समय सारिणी निर्धारित की। पिछली सुनवाई में, अदालत सरकार ने कहा था कि क्या किया गया है, जो शेष है, समय सारिणी और कम से कम संभव समय जिसमें पेंशनरों को उनके अधिकारों का भुगतान किया जा सकता है, पर एक नोट प्रस्तुत करें।

भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि ने सोमवार को सील बंद लिफाफे में यह कहते हुए नोट पेश किया कि यह प्रमाण है। इस सीलबंद लिफाफा की वजह से मुख्य न्यायाधीश ने यह सवाल उठाया कि यह पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के साथ साझा क्यों नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में गोपनीयता नहीं हो सकती।

न्यायालय को अधिकार होना चाहिए।’उन्होंने कहा कि गोपनीयता से पता चलता है कि अगर ऐसा कोई मामला डायरी से संबंधित है जिसका विवेकाधिकार नहीं है, या कुछ ऐसा जो सूचना के स्रोत को प्रभावित करता है, या किसी के जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन पेंशन को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों जरूरी है।

इसलिए हमें इस सीलबंद आवरण प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता है जिसका सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसका पालन होने लगा तो उच्च न्यायालय भी पालन करना शुरू कर देंगे। अदालत ने इस वन रैंक वन पेंशन में अभी जो निर्देश दिया है उसमें कहा गया है कि 70 साल या उससे अधिक की उम्र में पूरा कर चुकाने वालों के लिए छुट्टी का भुगतान इस साल 30 जून तक एक ही किश्त या अधिक में किया जाएगा।

शेष पेंशनभोगियों के एरियर का भुगतान तीन समान किस्तों में – 31 अगस्त, 2023, 30 नवंबर, 2023 और 28 फरवरी, 2024 को या उससे पहले किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पहले भी सीलबंद कवर पर यही बात कही थी। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और उसकी बाद की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए तीन-न्यायाधीशों की बेंच का नेतृत्व करते हुए, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि वह इस मामले में गोपनीयता नहीं चाहते। श्री मेहता ने सीलबंद कवर में नामांकन की एक समिति के लिए केंद्र के नाम प्रस्तुत करने की मांग की थी।

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