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अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा दिल्ली जिमखाना का मामला

सदस्यों और कर्मचारियों ने याचिका दायर की

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: दिल्ली जिमखाना क्लब के स्थायी सदस्यों और कर्मचारियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती देने की तैयारी के साथ ही कई कानूनी लड़ाइयों का मंच तैयार हो गया है, जिसमें क्लब की 27.3 एकड़ की प्रमुख (प्राइम) जमीन को सौंपने के लिए कहा गया है। कई सदस्यों ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि क्लब अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित है और भविष्य में इसका उपयोग रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत व सुरक्षित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाना है।

क्लब के सदस्यों ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को डीजीसी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो क्लब पिछले 113 से अधिक वर्षों से 2, सफदरजंग रोड पर स्थित है। इस मामले में दो याचिकाएं दायर होने की संभावना है — एक सदस्यों द्वारा और दूसरी क्लब के लगभग 600 कर्मचारियों द्वारा।

क्लब के स्थायी सदस्यों ने कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करने के लिए रविवार शाम को एक मैराथन बैठक की। यह बैठक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय द्वारा डीजीसी को अपनी पूरी संपत्ति — इसकी सभी इमारतें, संरचनाएं, लॉन और फिटिंग सौंपने के निर्देश देने के एक दिन बाद हुई। एलएंडडीओ ने शाश्वत पट्टे को समय से पहले समाप्त करते हुए डीजीसी को 5 जून तक परिसर खाली करने के लिए कहा है।

इससे पहले शनिवार को, सरकार द्वारा नियुक्त एक सामान्य समिति ने क्लब के सदस्यों को सूचित किया था कि वह सदस्यों और कर्मचारियों के हित में मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगी।