अदालतरांची

नगर निगम के नक्शा पारित करने पर रोक बरकरार

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम द्वारा नक्शा पारित करने पर रोक का आदेश बरकरार रखा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में सरकार ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराने को लेकर कमेटी गठित की जा रही है। जो नक्शा मामले की जांच करेगी। इसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान पर अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। नक्शा पारित करने के एवज में पैसों के खेल पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। याद दिला दें कि इससे पहले भी नक्शा संबंधी कई मामले एसीबी को सौंपे गये थे जबकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई को भी अनेक मामलों की जांच का निर्देश मिला था। उन तमाम मामलों की बाद में प्रगति नहीं हो पायी। दूसरी तरफ जिनलोगों पर अवैध निर्माण का आरोप लगा था, वे भी कानून के चोर दरवाजे का लाभ उठाकर बच निकले हैं। अनधिकृत निर्माण और अवैध कब्जा के अलावा नक्शा विचलन के अनेक मामलों में नगर  निगम के विधि सम्मत कार्रवाई तक नहीं की है।

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