होंडुरास की अदालत के फैसले से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी
टेगुसिगलपाः होंडुरास के एक न्यायाधीश ने सोमवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज़ को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे मुकदमे के दौरान जेल में नहीं रहना पड़ेगा। हाल ही में अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा माफ किए जाने के बाद हर्नांडेज़ वापस अपने मध्य अमेरिकी देश लौटे हैं।
यह मामला देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि आलोचकों का लंबे समय से यह कहना रहा है कि इस पूर्व नेता ने वर्षों तक बिना किसी डर या कानून के खौफ के अपनी हुकूमत चलाई है। पद छोड़ने के तुरंत बाद उन्हें ड्रग तस्करी के मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था, जहां उन्हें अदालत द्वारा 45 साल की लंबी जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अप्रत्याशित रूप से उन्हें माफ कर दिया और जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने वाले उनकी पार्टी के उम्मीदवार नासरी अस्फुरा का खुलकर समर्थन किया था।
57 वर्षीय हर्नांडेज़ वर्तमान में ‘पंडोरा I’ के नाम से चर्चित एक आपराधिक मामले से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि साल 2010 से 2013 के दौरान तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारियों के एक नेटवर्क ने विभिन्न फाउंडेशनों को लगभग 1.08 करोड़ डॉलर यानी करीब 28.8 करोड़ लेम्पिरा से अधिक के सार्वजनिक फंड के वितरण को मंजूरी दी थी और उसका विस्तार किया था। यूफेरको के मुताबिक, हर्नांडेज़ को इन सरकारी फंडों के वितरण से सीधा लाभ मिला था। उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान के लिए कम से कम 23 लाख डॉलर यानी लगभग 6.2 करोड़ लेम्पिरा प्राप्त किए थे।
जून महीने में एक न्यायाधीश द्वारा होंडुरास में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित किए जाने तक पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका में ही रहे थे। हालांकि सरकारी अभियोजकों ने यह विशेष अनुरोध किया था कि मुकदमा चलने तक उन्हें हिरासत में ही रखा जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने सोमवार को इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद, अदालत ने हर्नांडेज़ की गतिविधियों पर कुछ कड़े प्रतिबंध जरूर लगाए हैं; जिसके तहत उनके देश छोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें नियमित रूप से हर हफ्ते अदालत में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अपने इस मामले की अगली सुनवाई के सिलसिले में वे आगामी 12 अगस्त को एक बार फिर अदालत में पेश होंगे।