सरकार की अनापत्ति के बाद हाईकोर्ट का आदेश
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सरकार ने कहा अब रोक जरूरी नहीं
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जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत
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सीजेआई की टिप्पणी से उपजा सीजेपी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह निर्देश तब आया जब केंद्र सरकार ने अदालत में स्वीकार किया कि उसे इस अकाउंट को दोबारा शुरू करने पर कोई आपत्ति नहीं है। न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस बयान के बाद जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अकाउंट को अब अनब्लॉक किया जा सकता है।
एसजी मेहता ने अदालत को बताया कि इस अकाउंट को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा के मद्देनजर ब्लॉक किया गया था। मेहता ने कहा, इसे उस समय ब्लॉक किया गया था जब नीट परीक्षा होने वाली थी और लाखों छात्र इसमें बैठने वाले थे। एक्स पर कई ऐसी पोस्ट की गई थीं, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती थी। अब चूंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसे अनब्लॉक किया जा सकता है। इस पर न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि अकाउंट को तत्काल अनब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।
एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्य कांत ने बेरोजगार युवा वकीलों के सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म की ओर मुड़ने पर चिंता जताते हुए कथित तौर पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि, बाद में सीजेआई ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री वाले लोगों के संदर्भ में थी, न कि आम बेरोजगार युवाओं के लिए।
अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले अभिजीत दिपके ने इस संगठन की शुरुआत की थी, जो राजनीतिक व्यंग्य के जरिए बेरोजगारी, संस्थागत जवाबदेही और मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाता है। यह संगठन नीट और अन्य पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहा था।