दोनों गुटों से अलग सरकार के गठन से चुनौती बढ़ी
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कर्नाटक लगातार डैम की बात करता है
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पूर्व के समझौता शर्तों का यह उल्लंघन है
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तमिलनाडु के लिए जलसंकट खड़ा होगा
राष्ट्रीय खबर
चेन्नईः केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों को कावेरी नदी पर मेकेदातु में बांध बनाने की कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को खारिज करने का निर्देश देने का आग्रह करते हुए, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि तमिलनाडु की दलीलों पर विचार किए बिना इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को लिखे पत्र में विजय ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग, जिन्हें 16 फरवरी, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले को पूरी तरह लागू करने का अधिकार दिया गया है, वे कर्नाटक के उस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधिकरण के आदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए जलाशय के लिए भूमि पूजन की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के सार्वजनिक बयानों ने तमिलनाडु के उन लाखों किसानों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, जो अपनी आजीविका के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं। चूंकि यह परियोजना प्रस्ताव 5 फरवरी, 2007 के न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, साथ ही मौजूदा पर्यावरण कानूनों का भी खुला उल्लंघन है, इसलिए मुख्यमंत्री विजय चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कर्नाटक को यह सलाह दें कि वह सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बिना कोई भी नई परियोजना शुरू न करे।
मुख्यमंत्री विजय ने पत्र में याद दिलाया कि संवेदनशील कावेरी जल विवाद का समाधान तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला था और 16 फरवरी, 2018 का फैसला वर्तमान में लागू है। उन्होंने आगे कहा कि मेकेदातु उस सूची में शामिल नहीं है जिसकी अनुमति न्यायाधिकरण द्वारा दी गई थी और जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। उन्होंने रेखांकित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि ऊपरी तटवर्ती राज्य (कर्नाटक) को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे निचले तटवर्ती राज्य (तमिलनाडु) को मिलने वाले पानी की निर्धारित आपूर्ति प्रभावित हो।
उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि जब कर्नाटक ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस आधार पर प्रस्ताव को वापस कर दिया था कि इसमें अंतर-राज्यीय मुद्दे शामिल हैं और राज्यों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाना आवश्यक है।