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पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया

पूर्व के कड़े फैसले को ही रिजर्व बैंक ने और आगे बढ़ाया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल, 2026 से रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इसके पीछे गंभीर नियामक खामियों और शासन संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है। इस कार्रवाई के बाद बैंक पर तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगा दी गई है।

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया, परिणामस्वरूप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(बी) के तहत परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त व्यवसाय को तत्काल प्रभाव से संचालित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह बैंक को बंद करने की प्रक्रिया के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।

केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं और जनहित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा, बैंक का प्रबंधन नियामक मानकों को पूरा करने में विफल रहा। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं कर रहा था और इसे आगे जारी रखने की अनुमति देना किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता।

आरबीआई ने जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि बैंक के पास समापन प्रक्रिया के दौरान सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए पर्याप्त तरलता मौजूद है। वर्तमान में, बैंक केवल निकासी और सीमित सेवाओं को ही प्रोसेस कर सकता है; यह नए जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं है।

पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लागू होती है, जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि उसकी मुख्य सेवाएं—जिनमें पेटीएम ऐप, यूपीआई और अन्य ऑफरिंग शामिल हैं—बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पिछले कुछ वर्षों से लगातार नियामक जांच के घेरे में था। मार्च 2022 में बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, और 2024 की शुरुआत में इस पर नए जमा, क्रेडिट और वॉलेट टॉप-अप को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। ताजा फैसला इन लंबे समय से चली आ रही अनुपालन संबंधी समस्याओं का परिणाम है।