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दिल्ली आबकारी मामले में फिर से बवाल की हालत

क्या आदेश देना है यह निर्देश ना देः हाईकोर्ट

  • एएसजी की दलील से हुई नाराज

  • निचली अदालत ने कहा सबूत नहीं

  • अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य सभी आरोपियों को दोषमुक्त करते समय एजेंसी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई है। सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया, इसका विचाराधीन मामले से कोई लेना-देना नहीं है। मैं इस पर फैसला करूँगी। मैं इसे देख रही हूँ और मुझे इस पर जवाब मांगना होगा। मैं देखूँगी कि वे टिप्पणियाँ सही हैं या गलत।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने उन मामलों में सीधे आरोप लगाए हैं जिनमें ईडी पक्षकार भी नहीं थी। उन्होंने कहा, जज को ऐसी टिप्पणियाँ करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने जवाब दिया, जज ने जो कुछ भी कहा, वह इस मामले के संबंध में नहीं था। ये सामान्य टिप्पणियाँ हैं जो मुझ सहित कुछ जज अक्सर करते हैं।

हालाँकि, एएसजी राजू ने जोर देते हुए कहा, इन सामान्य आरोपों का भी हम पर असर पड़ता है। जब मेरा मामला आएगा, तो इन टिप्पणियों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जाएगा। बिना सुनवाई के ही ईडी की निंदा कर दी गई है।

अदालत का कड़ा रुख जवाब में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इन टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर निकाला गया है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि चूंकि पूरी मुख्य याचिका पहले से ही विचाराधीन है, इसलिए वह इस मामले को भी उसी के साथ सुनेंगी।

जब एएसजी राजू ने अदालत से अंतरिम आदेश देने का आग्रह किया कि इन टिप्पणियों को भविष्य की किसी भी कार्यवाही का आधार न बनाया जाए, तो विपक्षी वकीलों ने इसका विरोध किया। इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, मुझे आदेश पारित करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई मुझे यह निर्देशित नहीं कर सकता कि मुझे क्या आदेश देना है। मैं वही आदेश पारित करूँगी जो मुझे सही लगेगा… जरा देखिए कि आप जज पर कितना दबाव डालते हैं। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 19 मार्च के लिए तय की है।