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सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रोका

उदय भानु चिब की जमानत पर रोक

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: दिल्ली की एक सत्र अदालत ने शनिवार देर शाम युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। चिब को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता ने उदय भानु चिब की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।

पुलिस ने चिब की रिमांड सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिमांड बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। मजिस्ट्रेट के इस फैसले के तुरंत बाद, दिल्ली पुलिस ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने मजिस्ट्रेट के जमानत आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

अब इस मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। उदय भानु चिब को 23 फरवरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था।विरोध प्रदर्शन का कारण:यह मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ा है।

यहाँ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिना शर्ट के होकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने अपने शरीर पर पीएम इज कंप्रोमाइज्ड जैसे नारे लिखी टी-शर्ट पहनी थी और भारत-अमेरिका व्यापार सौदे की आलोचना की थी। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।इस मामले में अब तक सुरक्षा में सेंध लगाने और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में, जमानत पर रोक के कारण उदय भानु चिब की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी।