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सीबीआई ने निलंबित अफसर आवास की फिर तलाशी ली

घूसखोरी में पकड़े गये पंजाब के डीआईजी पर कार्रवाई जारी

  • सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया है

  • एक बिचौलिया भी पहले हुए गिरफ्तार

  • पंजाब के पूर्व डीजीपी के पुत्र हैं वह

राष्ट्रीय खबर

चंडीगढ़ सीबीआई ने गुरुवार को पंजाब के निलंबित पुलिस उपमहानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) हरचरण सिंह भुल्लर के आवास पर दूसरे दौर की तलाशी ली, जिन्हें पिछले सप्ताह रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भुल्लर के सेक्टर 40 स्थित आवास पर यह नई कार्रवाई ऐसी खबरों के बीच हुई है कि वह एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान, सीबीआई ने परिसर के मूल्य का आकलन करने के अलावा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली। भुल्लर को 16 अक्टूबर को एक कबाड़ विक्रेता से सेवा पानी के नाम पर 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद की गई तलाशी में 7.5 करोड़ रुपये की नकदी के अलावा 2.5 किलोग्राम सोने के आभूषण भी जब्त किए गए।

इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान रोलेक्स और राडो ब्रांड की 26 लग्ज़री घड़ियाँ, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी संस्थाओं के नाम पर 50 से ज़्यादा अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़, लॉकर की चाबियाँ और कई बैंक खातों का विवरण, चार आग्नेयास्त्र और 100 ज़िंदा कारतूस भी ज़ब्त किए गए। उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके कई बैंक लॉकरों की भी जाँच की है।

फतेहगढ़ साहिब ज़िले के मंडी गोबिंदगढ़ निवासी कबाड़ व्यापारी भुल्लर की शिकायत पर उन्हें मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर उनके ख़िलाफ़ 2023 में दर्ज एक एफ़आईआर को निपटाने के लिए मासिक भुगतान की माँग करने का आरोप लगाया। किरशानु नाम के एक बिचौलिए को भी गिरफ़्तार किया गया और उसके पास से 21 लाख रुपये ज़ब्त किए गए।

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता आकाश बत्ता ने आरोप लगाया कि भुल्लर ने सरहिंद में उसके खिलाफ दर्ज 2023 के मामले को निपटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई बलपूर्वक या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी, अपने बिचौलिए के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग की।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि भुल्लर सेवा पानी नामक आवर्ती मासिक भुगतान की मांग कर रहा था और भुगतान न करने पर उसे व्यवसाय से संबंधित आपराधिक मामलों में झूठे फंसाने की धमकी दे रहा था। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में दावा किया कि उस पर फर्जी बिलों का इस्तेमाल करने के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया था।भुल्लर को नवंबर 2024 में डीआईजी (रोपड़ रेंज) नियुक्त किया गया था। रोपड़ रेंज में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार ने उसे निलंबित कर दिया था। यह अधिकारी पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएस भुल्लर के पुत्र हैं।