संतुष्ट नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग
भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची को विधिवत अधिसूचित कर दिया गया है। आयोग ने खंडपीठ के समक्ष स्पष्ट किया कि अंतिम सूची में जोड़े गए 21 लाख नामों में से अधिकांश पूरी तरह से नए मतदाता हैं, जबकि एक छोटा सा हिस्सा उन मतदाताओं का है जो पहले से पंजीकृत थे और जिनका नाम सूची में छूट गया था।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ इस एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जब यह स्पष्टीकरण दिया गया। अदालत ने कहा कि इस बात पर कुछ भ्रम प्रतीत होता है कि क्या मतदाता सूची में जोड़े गए ये नाम (जो पहले मसौदा सूची से हटाए गए 65 लाख नामों में से थे) या वे पूरी तरह से नए पंजीकरण थे।
इस भ्रम के कारण याचिकाकर्ताओं और अदालत के बीच प्रक्रिया को लेकर कुछ अस्पष्टता थी। याचिकाकर्ता संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से आग्रह किया कि वह चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण सूचियाँ प्रकाशित करने का निर्देश दे।
पहली सूची में अंतिम नामावली से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं के नाम होने चाहिए और दूसरी सूची में नए शामिल किए गए 21 लाख व्यक्तियों के नाम होने चाहिए। भूषण ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आयोग ने सूची से विलोपन (हटाने) के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया है, और मसौदा सूची जारी होने के बाद हटाए गए लोगों को दर्शाने वाली कोई अद्यतन सूची प्रकाशित करने में भी विफल रहा है।
उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि विलोपन की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से नहीं की गई है। उनका मानना था कि सार्वजनिक रूप से सूचियाँ जारी होने से मतदाताओं में विश्वास बढ़ेगा। चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ता के दावों का खंडन किया।
उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान उचित प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है और जिन व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें विधिवत रूप से कारण बताते हुए आदेश जारी किए गए हैं। द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया से प्रभावित किसी भी मतदाता ने खुद अदालत का रुख नहीं किया है या कोई अपील दायर नहीं की है।
उन्होंने यह भी कहा कि केवल दिल्ली में बैठे राजनेता और गैर सरकारी संगठन ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि ज़मीनी स्तर पर कोई व्यापक असंतोष नहीं है। इस स्तर पर, न्यायमूर्ति कांत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें अपील करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर कोई इन 3.66 लाख मतदाताओं में से उन मतदाताओं की सूची दे सकता है जिन्हें आदेश नहीं मिले हैं, तो हम चुनाव आयोग को उन्हें ये आदेश देने का निर्देश देंगे। हर किसी को अपील करने का संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय का यह रुख प्रक्रियात्मक न्याय और मतदाता के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।
न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में ईसीआई के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें बिहार की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया था। याचिकाओं में इस प्रक्रिया के दौरान किए गए बड़े पैमाने पर विलोपन और परिवर्धन (हटाने और जोड़ने) की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है।
याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक चिंता यह है कि कहीं इस प्रक्रिया में वैध मतदाताओं के नाम अनजाने में या जानबूझकर न हटा दिए गए हों। सभी पक्षों के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुनने और ईसीआई से और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता को महसूस करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कार्यवाही स्थगित कर दी और इसे आगे की सुनवाई के लिए गुरुवार (9 अक्टूबर) को सूचीबद्ध कर दिया।
यह मामला बिहार के आगामी चुनावों के संदर्भ में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी ने दस्तावेजों के साथ जो कुछ कहा है, उसका कोई जोरदार खंडन चुनाव आयोग पेश नहीं कर पाया है।
इसके अलावा पटना के प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी के इसी वोट चोरी का सवाल सुनकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से उठकर चले गये, वह संदेह को और पुख्ता करता है। लिहाजा आयोग को अपनी तरफ से जनता को भरोसा दिलाना चाहिए।