सत्येंद्र जैन का मामला एक नमूना है
आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ पीडब्ल्यूडी में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
अपनी रिपोर्ट में, सीबीआई ने रेखांकित किया कि लगभग चार साल तक चली जाँच के बाद, पीडब्ल्यूडी के लिए एक क्रिएटिव टीम की नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में उसे कोई आपराधिक गतिविधि या सरकार को कोई गलत नुकसान नहीं मिला।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने अपने आदेश में कहा, जब जाँच एजेंसी को इतने लंबे समय में, विशेष रूप से पीओसी (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम, 1988 के तहत, किसी भी अपराध के होने को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिला है, तो आगे की कार्यवाही किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी।
उन्होंने आगे कहा, जब सीबीआई को आपराधिक षडयंत्र, सत्ता के दुरुपयोग, आर्थिक लाभ या सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने का कोई सबूत नहीं मिला, और कथित कृत्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक अनियमितताएँ हैं, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत कोई अपराध या आपराधिक षडयंत्र स्थापित नहीं होता।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, आप ने भाजपा पर अपने नेताओं को झूठे मामलों में फँसाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से परिवारों को हुए भावनात्मक कष्ट की भरपाई कौन करेगा। आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे हैं।
29 मई, 2019 को, अदालत के आदेश के अनुसार, सतर्कता निदेशालय की एक शिकायत के आधार पर, तत्कालीन दिल्ली लोक निर्माण मंत्री जैन के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए लोक निर्माण विभाग में पेशेवरों की अनियमित नियुक्ति और असंबंधित परियोजना निधि से भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया था।
जैन के खिलाफ लगाए गए आरोपों में लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के लिए सलाहकारों की 17 सदस्यीय रचनात्मक टीम की नियुक्ति कथित तौर पर वित्त विभाग से उचित अनुमोदन के बिना और मानक भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार करके की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने ऐसे पेशेवरों की नियुक्ति के औचित्य और आवश्यकता, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, और परियोजना निधि की स्वीकृति और उपयोग आदि की जाँच की।
अपनी जाँच के बाद, सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँची कि पेशेवरों की नियुक्ति की आवश्यकता उचित थी। उसने यह भी पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया एक खुले विज्ञापन से शुरू हुई थी जिसके परिणामस्वरूप नौकरियों के लिए 1,700 आवेदन प्राप्त हुए थे। एजेंसी ने यह भी पाया कि चयन योग्यता के आधार पर किया गया था।
रिपोर्ट में, सीबीआई ने कहा कि विभागीय तत्काल आवश्यकताओं के कारण पेशेवरों की नियुक्ति आवश्यक थी और निर्धारित मानदंडों और स्वीकृत सीमाओं से अधिक कोई भुगतान नहीं किया गया था। उसने कहा, पूरी जाँच में कोई आपराधिक गतिविधि या सरकार को कोई गलत नुकसान नहीं हुआ… किसी तरह के लेन-देन या साजिश का कोई सबूत सामने नहीं आया है, और लोक सेवकों के कृत्य धोखाधड़ी वाले आचरण का गठन नहीं करते हैं।
नियुक्ति के समय, अदालत ने बताया कि आर्किटेक्ट के पदों पर लगभग 50 प्रतिशत रिक्तियाँ थीं और तत्कालीन दिल्ली सरकार को प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना था। सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा, इसलिए, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति एक स्वीकृत और सामान्य प्रथा थी।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट के खिलाफ दायर विरोध याचिका को खारिज करने की भी सिफारिश की। एजेंसी ने अदालत को बताया कि याचिका में जाँच या अन्य किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया कोई पर्याप्त सबूत नहीं दिया गया है, जिससे आगे की जाँच की आवश्यकता हो। इस पूरे प्रकरण से जुड़ा एक मामला ऐसा है, जिस पर चर्चा अब नहीं होती।
वह है जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश होने के वीडियो का सार्वजनिक होना। इस वीडियो को भाजपा नेताओं द्वारा जारी किया गया था। जो लोग भी अपने कार्यालय अथवा घर पर सीसीटीवी लगाते हैं, उन्हें इसकी तकनीकी जानकारी होती है। कैमरे लगाने वाले घर के अंदर अथवा घऱ के बाहर अपने मोबाइल से भी इन्हें देख सकता है। लेकिन जिस साफ्टवेयर के जरिए यह देखा जाता है, उसकी एक छोर सीसीटीवी लगाने वाले के पास भी होती है।
अब इस सवाल का उत्तर मिलना चाहिए कि सत्येंद्र जैन के उस वीडियो को जेल के किसी अधिकारी अथवा सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी के किसी व्यक्ति ने भाजपा नेताओं तक पहुंचाया था। बार बार जिम्मेदारी से भाग जाने की आदत से अब देश का काम नहीं चलने वाला। अब तो जिम्मेदारी तय करने का वक्त आ गया है।