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फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को लगा बहुत बड़ा झटका

पंद्रह हजार करोड़ की पैतृक संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित

राष्ट्रीय खबर

भोपालः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल शाही परिवार के उत्तराधिकार विवाद में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें अभिनेता सैफ अली खान, उनकी बहनों सोहा और सबा तथा मां शर्मिला टैगोर को नवाब हमीदुल्ला खान के उत्तराधिकारियों की अपील पर संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया था।

नवाब हमीदुल्ला खान ने पिछले संपत्ति वितरण को चुनौती दी थी, जो खान की परदादी की बेटी साजिदा सुल्तान के पक्ष में था। पहले के फैसले में पैतृक संपत्ति साजिदा सुल्तान को दी गई थी। हालांकि, 1960 में दिवंगत हुए पूर्व नवाब के उत्तराधिकारी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के अनुसार निजी संपत्तियों का बंटवारा चाहते थे, जो तत्कालीन नवाब की मृत्यु के समय लागू था, और उन्होंने 1999 में ट्रायल कोर्ट का रुख किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने अब ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही के साथ नए सिरे से शुरू करने और एक साल में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश भोपाल राजघराने की पूरी विरासत संरचना को बदल सकता है।

सैफ अली खान के लिए कानूनी चुनौतियां तब बढ़ गईं जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में उनके परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के रूप में विभाजित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाही शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक द्वारा जारी 2014 के नोटिस में दर्ज है, जिसने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत घोषित किया है।

इस आदेश में सैफ के बचपन के घर फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा प्रॉपर्टी आदि शामिल हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम सरकार को विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्तियों पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है।

सैफ ने 2015 में इस घोषणा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उच्च न्यायालय से अस्थायी रोक लगवा ली थी। लेकिन, न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2024 को रोक हटा ली। नवीनतम आदेश में, उन्होंने सैफ और उनके परिवार को संपत्तियों पर अपना अधिकार वापस लेने के लिए 30 दिन का समय दिया, लेकिन आवंटित अवधि के भीतर कोई दावा दायर नहीं किया गया।

भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की तीन बेटियाँ थीं। उनमें से एक, आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गईं, जबकि अन्य भारत में ही रहीं। सैफ, आबिदा की बहन साजिदा सुल्तान का पोता है, जो भारत में ही रह गई, लेकिन सरकार संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रवासी बेटी को आधार बना रही है।