हाईकोर्ट ने कोयला तस्करी रोकने की निगरानी का निर्देश दिया
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टिपम हिल्स का मामला चर्चा में आया
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ऐतिहासिक स्मारकों पर भी चिंता जतायी
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बम को निष्क्रिय कर दिया है पुलिस ने
भूपेन गोस्वामी
गुवाहाटी:गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी को डिगबोई के टिपम हिल्स में अवैध कोयला खनन से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया है, जबकि अधिकारियों को आगे की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया है।
अदालत के हस्तक्षेप के बाद, राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों द्वारा कई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं, जिसमें पुष्टि की गई कि टिपम हिल्स में अवैध खनन गतिविधियों को रोक दिया गया है और अब उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एमिकस क्यूरी टी.जे. महंत ने आगे पुष्टि की कि पिछले दो वर्षों में कोई अवैध गतिविधि रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन अदालत से कोयला तस्करी के किसी भी पुनरुत्थान को रोकने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
कार्यवाही के दौरान, अहोम राजवंश से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के बारे में एक अतिरिक्त चिंता व्यक्त की गई। 30 अप्रैल, 2024 को, अदालत ने असम सरकार को डॉ. जोगेंद्र नाथ फुकन द्वारा प्रदान की गई एक पुस्तिका के आधार पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें कई अहोम विरासत स्थलों को सूचीबद्ध किया गया था, जिन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर संरक्षित स्मारकों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
जवाब में, असम के पुरातत्व निदेशालय ने 29 अगस्त, 2024 को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि इन ऐतिहासिक स्थलों का आकलन और प्रमाणिकरण करने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है। विभाग ने अनुमान लगाया कि व्यापक अन्वेषण, बजट बनाने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम से कम दो साल की आवश्यकता होगी।
हलफनामे में आगे पुष्टि की गई कि पुस्तिका में सूचीबद्ध 38 स्थल पहले से ही निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन सत्र (वैष्णव मठ) इसके दायरे में नहीं आते हैं। प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को छह महीने के भीतर संरक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने और अहोम विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया।
अदालत ने अवैध खनन को रोकने के लिए टिपम पहाड़ियों की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को भी दोहराया। इन निर्देशों के साथ, जनहित याचिका का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया गया है। हालांकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इन आदेशों का अनुपालन बारीकी से किया जाएगा, जिससे असम में पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विरासत दोनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।
दूसरी ओर,इंफाल शहर के बीचों-बीच चल रहे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरक के कार्यालय को आज शाम बम से उड़ाने की धमकी मिली, आज एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इंफाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वाहेंगबाम लेईकाई में संचालित एलपीजी वितरक के प्रबंधक के कार्यालय कक्ष के अंदर अज्ञात अपराधियों ने कथित तौर पर एक उच्च विस्फोटक हथगोला रखा। शाम करीब 6 बजे एलपीजी आउटलेट के एक कर्मचारी ने विस्फोटक उपकरण की खोज की।
आपातकालीन रिपोर्ट मिलने पर इंफाल पुलिस स्टेशन और मणिपुर पुलिस के बम का पता लगाने और निपटान दस्ते की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। बाद में, शाम करीब 5 बजे बम को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि धमकी के पीछे पैसे की मांग हो सकती है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। अपनी जान के डर से एलपीजी कार्यालय ने विवरण देने से इनकार कर दिया। हालांकि, पुलिस ने कहा कि इलाकों में और उसके आसपास सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अभी तक किसी व्यक्ति या संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।