Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ का जानलेवा हमला, युवक ने लाठी से वार कर बचाई जान शिक्षक हरदास कुशवाहा के तबादले के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, मजना-खरगापुर मार्ग पर लगाया चक्काजाम MPPSC परीक्षा में दो ऑप्शन चुनने पर क्या होगा? हाईकोर्ट पहुंचा ओएमआर शीट और माइनस मार्किंग का विवाद बीना स्टेशन पर तीसरी लाइन निर्माण कार्य के चलते 20 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावि... दतिया के सहिड़ाखुर्द में रिश्तों को तार-तार करने वाली वारदात: 13 वर्षीय किशोरी से खेत में दुष्कर्म मुरैना में शादी के 42 दिन बाद नवविवाहिता शिक्षिका ने लगाई फांसी: अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम,... एमपी में 1.5 लाख शिक्षकों को देनी होगी पात्रता परीक्षा: 21 अगस्त से आवेदन शुरू, 12 अक्टूबर से एग्जाम... जबलपुर के रेस्टोरेंट में काम को लेकर विवाद, सहकर्मी ने 20 वर्षीय युवती की चाकू से गोदकर की हत्या आईडीएफ का कोई भी सैनिक हताहत नहीं नितिन नबीन ने घोषित की नई टीम: 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 12 महिलाओं को मिली जगह; जानें BJP संविधान ...

बुजुर्ग भारतीय को छेड़खानी के लिए सजा मिली

सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान को लेकर अजीब अदालती फैसला

सिंगापुर: सिंगापुर की एक अदालत ने 73 वर्षीय भारतीय को उड़ान के दौरान चार महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया है। यह घटना सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में हुई जो अमेरिका से सिंगापुर जा रही थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने फ्लाइट में पीड़ितों में से एक का चार बार यौन उत्पीड़न किया था।

आरोपी व्यक्ति की पहचान बालासुब्रमण्यम रमेश के रूप में हुई है। घटना के बारे में अदालत में यह शिकायत दर्ज है कि गत 18 नवंबर को, आरोपी ने उड़ान के दौरान अलग-अलग मौकों पर तीन व्यक्तियों का उत्पीड़न किया। यह खुलासा नहीं किया गया है कि पीड़ित यात्री थे या चालक दल के सदस्य। सुबह 3:14 बजे उसने एक महिला के साथ मारपीट की।

पांच मिनट बाद उसने दूसरी महिला को निशाना बनाया। सुबह 3:30 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच उसने कथित तौर पर दूसरी महिला का तीन बार और उत्पीड़न किया। सुबह 9:30 बजे तक उसने तीसरी महिला पर हमला किया, उसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास एक और महिला के साथ चौथी घटना हुई। अदालत आगामी 13 दिसंबर को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी।

कानून के अनुसार, आरोपी को तीन साल तक की कैद, जुर्माना, बेंत या तीनों का संयोजन सजा के रूप में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरोपी की उम्र 50 साल से अधिक होने के कारण उसे बेंत से मारने की सजा से छूट दी जा सकती है।

वैसे आरोपी की उम्र की वजह से लोग इस किस्म के आरोप को सही मानने पर विवाद कर रहे हैं और कई लोग इसे फ्लाइट में देरी की वजह से उत्पन्न होने वाली अस्थायी उत्तेजना भी मान रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद फ्लाइट वाली कंपनी की महिला कामगारों ने ही अपने बुजुर्ग यात्री पर ऐसा आरोप मढ़ दिया है।