Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
West Bengal News: बंगाल में 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे ₹3000, शुभेंदु सरकार का 'अन्नपूर्णा भंडार' प... पीएम मोदी का वडोदरा से संबोधन: 'वर्क फ्रॉम होम' अपनाएं और सोने की खरीदारी टालें, जानें क्या है वजह Mira Bhayandar News: काशीमीरा में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर बवाल, सरनाईक और मेहता आमने-सामने BRICS Meeting Delhi: दिल्ली में जुटेगा BRICS, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर होगी चर्चा Rewa News: तिलक के दौरान दूल्हे के अफेयर का खुलासा, शादी से मना करने पर लड़की पक्ष को दौड़ा-दौड़कर प... Secunderabad News: बीटेक छात्र यवन की हत्या का खुलासा, लड़की के पिता-भाई समेत 10 आरोपी गिरफ्तार UP BJP Meeting Lucknow: 2027 चुनाव का रोडमैप तैयार करेगी BJP, लखनऊ में 98 जिलाध्यक्षों की बड़ी बैठक Katihar Crime News: कटिहार में मानवता शर्मसार, नाबालिगों को खूंटे से बांधकर पीटा, सिर मुंडवाकर जबरन ... Jamshedpur Triple Murder: जमशेदपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने पत्नी और दो बच्चों को उतार... मानव को अंगों को उगाने में मदद करेगा

बुजुर्ग भारतीय को छेड़खानी के लिए सजा मिली

सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान को लेकर अजीब अदालती फैसला

सिंगापुर: सिंगापुर की एक अदालत ने 73 वर्षीय भारतीय को उड़ान के दौरान चार महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया है। यह घटना सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में हुई जो अमेरिका से सिंगापुर जा रही थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने फ्लाइट में पीड़ितों में से एक का चार बार यौन उत्पीड़न किया था।

आरोपी व्यक्ति की पहचान बालासुब्रमण्यम रमेश के रूप में हुई है। घटना के बारे में अदालत में यह शिकायत दर्ज है कि गत 18 नवंबर को, आरोपी ने उड़ान के दौरान अलग-अलग मौकों पर तीन व्यक्तियों का उत्पीड़न किया। यह खुलासा नहीं किया गया है कि पीड़ित यात्री थे या चालक दल के सदस्य। सुबह 3:14 बजे उसने एक महिला के साथ मारपीट की।

पांच मिनट बाद उसने दूसरी महिला को निशाना बनाया। सुबह 3:30 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच उसने कथित तौर पर दूसरी महिला का तीन बार और उत्पीड़न किया। सुबह 9:30 बजे तक उसने तीसरी महिला पर हमला किया, उसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास एक और महिला के साथ चौथी घटना हुई। अदालत आगामी 13 दिसंबर को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी।

कानून के अनुसार, आरोपी को तीन साल तक की कैद, जुर्माना, बेंत या तीनों का संयोजन सजा के रूप में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरोपी की उम्र 50 साल से अधिक होने के कारण उसे बेंत से मारने की सजा से छूट दी जा सकती है।

वैसे आरोपी की उम्र की वजह से लोग इस किस्म के आरोप को सही मानने पर विवाद कर रहे हैं और कई लोग इसे फ्लाइट में देरी की वजह से उत्पन्न होने वाली अस्थायी उत्तेजना भी मान रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद फ्लाइट वाली कंपनी की महिला कामगारों ने ही अपने बुजुर्ग यात्री पर ऐसा आरोप मढ़ दिया है।