प्रशासनिक स्तर पर घर ध्वस्त करने पर बड़ा फैसला आया
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अफसरशाही जजों की भूमिका नहीं ले सकते
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सभी पीड़ितों को सरकार अब मुआवजा भी दे
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तोड़ने से पहले पंद्रह दिन का नोटिस देना होगा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से की गई तोड़फोड़ को डरावना दृश्य बताया, कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति और आरोपी व्यक्तियों के घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अवैध तोड़फोड़ के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
इससे पहले, फैसले के लिए स्वप्रेरणा से लिए गए मामले में जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने वादा किया था कि दोषी अपराधियों को भी उनकी कानूनी निजी संपत्ति को राज्य प्रायोजित दंडात्मक तोड़फोड़ से बचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक आदेश में देश भर में अवैध तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य न्यायिक कार्यों को हड़पकर किसी व्यक्ति को अदालत में मुकदमा चलाने से पहले दोषी ठहराने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि एक औसत नागरिक के लिए घर का निर्माण वर्षों की आकांक्षा, सुरक्षा के सपनों का प्रतीक है। आरोपियों के निजी घरों को अवैध रूप से बुलडोजर से गिराना एक मनमानी कार्रवाई है और जिसकी जितनी मर्जी, उतनी ही ताकत की कहावत का खुला प्रदर्शन है।
राज्य द्वारा इस तरह की मनमानी का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, तथा इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि निर्णय का संरक्षण सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या अनधिकृत संरचनाओं तक विस्तारित नहीं होगा। न्यायालय ने कहा, नागरिकों की रक्षा करने के लिए बाध्य कार्यपालिका और उसके पदाधिकारी स्वयं को न्यायाधीश नहीं मान सकते जो किसी अभियुक्त को दोषी ठहराते हैं तथा मनमाने, अत्याचारी और भेदभावपूर्ण तरीके से उसके घर और संपत्ति को ध्वस्त कर देते हैं।
निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के आश्रय के मौलिक अधिकार को नष्ट करने के लिए बुलडोजर के आने के डरावने दृश्य का वर्णन किया गया। यदि राज्य और उसकी एजेंसियां केवल आरोप के आधार पर किसी अभियुक्त के घर को ध्वस्त करती हैं, तो यह कानून के शासन पर प्रहार है। कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर अभियुक्त व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती।
जब अधिकारी प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे हों तथा बिना उचित प्रक्रिया के कार्य किया हो, तो बुलडोजर द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का भयावह दृश्य ऐसी स्थिति की याद दिलाता है, जिसमें शक्ति ही सही थी, न्यायमूर्ति गवई ने निर्णय में कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने अनधिकृत ढांचों को गिराने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें निवासियों को रहने के लिए दूसरा स्थान खोजने के लिए 15 दिन का नोटिस देना भी शामिल है।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बेघर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विध्वंस की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और इसकी वैधता को चुनौती दिए जाने की स्थिति में इसे सबूत के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में शामिल है कि मकान मालिक को पंजीकृत डाक से ध्वस्तीकरण की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघनों का विवरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए आधार का विवरण दिया जाना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को मालिक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना चाहिए। ऐसी बैठक के मिनट रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। प्राधिकारी के अंतिम आदेश में मालिक की दलीलें और खारिज करने के कारण बताए जाने चाहिए। वास्तविक ध्वस्तीकरण पर एक रिपोर्ट नगर आयुक्त के समक्ष रखी जानी चाहिए।