एम्टा कोल खदान मामले में कर्नाटक को राहत मिली
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आपराधिक अपील खारिज हुई
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राज्य सरकार भी साझेदार थी
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आवंटन के खिलाफ आपत्ति थी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड सहित अपीलकर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय करने के दो आदेशों को खारिज कर दिया। इसकी रिपोर्ट आज इंटरनेट पर जारी हुई है। इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक अपील दायर की थी।
मनोहर लाल मामले में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 1993 से 2011 के बीच की अवधि के लिए निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना बहुमूल्य संसाधनों को दान के रूप में देकर प्राकृतिक संसाधनों के ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
इसके बाद, न्यायालय ने घोषणा की कि वर्ष 1993 से सरकारी वितरण मार्ग के माध्यम से कोयला ब्लॉकों का पूरा आवंटन मनमानी से ग्रस्त था और कोई निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।
इसने माना कि देश भर में कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामलों पर विचार करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होना चाहिए।
इस दौरान, 2002 में कैप्टिव कोयला खदानों के विकास और थर्मल पावर प्लांट, बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति के लिए कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) और ईस्टर्न मिनरल एंड ट्रेडिंग एजेंसी (ईएमटीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौता (जेवीए) निष्पादित किया गया था। जेवीए ने कर्नाटक ईएमटीए कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) को जन्म दिया।