चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर मुख्य न्यायाधीश की प्रतिक्रिया
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ऐसे अफसर पर मुकदमा चलना चाहिए
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फैसला तक निगम की बैठक नहीं होगी
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सारे रिकार्ड हाईकोर्ट जब्त कर ले तुरंत
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः हाल ही में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनावों में पीठासीन अधिकारी के कार्यों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा, यह लोकतंत्र का मजाक है, जो कुछ हुआ उससे हम भयभीत हैं, हम लोकतंत्र की इस तरह हत्या नहीं होने देंगे।
सीजेआई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे निर्देश दिया कि हाल ही में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में जब्त कर लिया जाए। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली बैठक अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।
उस चुनाव के घटनाक्रमों से नाराज आप-कांग्रेस गठबंधन, जो कि इंडिया ब्लॉक के घटकों के बीच पहला गठबंधन था, ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया और शेष पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार किया, भाजपा भी वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर की सीटें लेकर चली गई।
आप ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी, अनिल मसीह, एक नामांकित पार्षद, जो भाजपा अल्पसंख्यक सेल के महासचिव हैं, ने मतपत्रों को अमान्य करने के लिए खुद ही उन्हें खरोंच दिया था – इस आरोप को उन्होंने खारिज कर दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों में “धोखाधड़ी” का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के कुछ दिनों बाद, शीर्ष अदालत ने पीठासीन अधिकारी के आचरण की आलोचना की और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित सभी मतपत्र और वीडियो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सौंपे जाएं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें वीडियो में मतपत्रों को विकृत करते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया था। यह स्पष्ट है कि उसने मतपत्रों को विरूपित किया है, उस पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।
वह कैमरे की ओर क्यों देख रहा है। सॉलिसिटर महोदय, यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। हम स्तब्ध हैं। क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है बार और बेंच ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के हवाले से कहा, जहां भी नीचे क्रॉस है, वह उसे नहीं छूता है और जब यह शीर्ष पर होता है तो वह इसे बदल देता है, कृपया रिटर्निंग ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है।
अदालत की इस टिप्पणी के पहले ही पूरे देश ने इस चुनाव की वीडियो रिकार्डिंग को देखा था। इस वीडियो में यह साफ देखा जा रहा था कि चुनाव अधिकारी ने कई मतपत्रों पर अपनी तरफ से दाग लगाये और उन्हें अवैध घोषित कर दिया। उनके द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित करने का कार्यक्रम भी पहले से फिक्स था
क्योंकि एलान के तुरंत बाद पर्दे के पीछे खड़े भाजपा प्रत्याशी को लाकर कुर्सी पर बैठा दिया था। इस बीच जब आप के पार्षद दाग लगे मतपत्रों को देखने लगे तो उन्हें भी आनन फानन में झपट लिया गया। इन सारे दस्तावेजों को अपने साथ लेकर अनिल मसीह वहां से चले गये। बाद में कई मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे जाने पर भी उन्होंने बड़ी बेशर्मी से सारा चुनाव पाक साफ होने की दलील भी दी।
दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना का वीडियो दिखाते हुए मीडिया वालों को यह दिखाया कि मतपत्रों को अवैध करार देने के लिए वह किस तरीके से दाग लगा रहे हैं और कैमरे की तरफ देख भी रहे हैं। बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लोकतंत्र का मजाक उड़ाना करार दिया था। अब शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद मामले भाजपा के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है।