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दिल्ली शराब नीति घोटाला में एक को जमानत

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परनोड रिकार्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय बाबू को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए बाबू को जमानत दे दी कि वह 13 महीने से कैद में है और मामले में मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने इस साल जुलाई में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति खन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के बीच विरोधाभास प्रतीत होता है।

जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक विचाराधीन कैदी के रूप में सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। बाबू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि ईडी के इस आरोप के आधार पर सवाल उठाया कि विवादास्पद नीति तैयार करने में उनकी भूमिका थी।

यह बताते हुए कि विवादास्पद शराब नीति कथित तौर पर थोक शराब वितरकों के कहने पर बनाई गई है, साल्वे ने जोर देकर कहा कि किसी निर्माता के कर्मचारी की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती है। साल्वे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शराब निर्माता इस नीति के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी तरफ सीबीआई का मामला यह है कि पेरनोड रिकार्ड को इंडो स्पिरिट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। साल्वे ने आश्चर्य जताया कि यदि यह आरोप है, तो कंपनी के कर्मचारी के साथ आपराधिकता कहां जुड़ी हुई है।

दिल्ली शराब घोटाला में इस जमानत के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों पर इस बात का दबाव बढ़ गया है कि वे ठोस सबूत पेश करें क्योंकि इस मामले में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कथित घोटाले की रकम के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ यह दलील दी जा रही है कि इससे मिले पैसे को गोवा के चुनाव में खर्च किया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में है। बाद में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल भेजा गया है जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी चार्जशीट में जोड़ा गया है।

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