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दिल्ली कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी किया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दो अन्य आरोपियों वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे का मामला साबित करने में विफल रहा।

1984 में सुल्तानपुरी में हुई घटना के दौरान एक सिख व्यक्ति सुरजीत सिंह की मौत हो गई थी। न्यायाधीश ने कहा, आरोपी सज्जन कुमार को संदेह का लाभ दिया जाता है और अपराध से बरी कर दिया जाता है। पूर्व सांसद पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसमें धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (धारा 153 ए), किसी अपराध के लिए उकसाना (धारा 109), हत्या (धारा 302) शामिल है। और दंगा (147)।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अदालत से बरी किए जाने को ‘अत्यधिक दर्दनाक और चौंकाने वाला’ बताया। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दंगे भड़क उठे थे।

दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। श्री बादल ने बयान दिया, अत्यधिक दर्दनाक और चौंकाने वाला: लगभग 40 वर्षों के बाद, यह फिर से #नरसंहार जैसा महसूस हो रहा है। अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक काला दिन और देश में न्याय, मानवाधिकार, कानून के शासन पर एक धब्बा।

दुनिया भर के सिखों को अपने घावों पर और अधिक नमक छिड़का हुआ महसूस होगा। दिन के उजाले जैसी स्पष्ट बात को साबित करने में राज्य की असमर्थता के लिए जो भी जिम्मेदार है, उसे इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। चाहे अभियोजन पक्ष की मिलीभगत हो या अयोग्यता, यह घटनाक्रम सभ्य दुनिया के लिए शर्म की बात है और इससे निश्चित रूप से दुनिया भर में देशभक्त निर्दोष सिख समुदाय को गहरी चोट पहुंचेगी और राष्ट्रों के बीच देश का नाम खराब होगा।

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