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एडिटर्स गिल्ड के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के औचित्य को स्पष्ट करने को कहा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः अपराध करना तो दूर, अभी तक तो उसकी भनक भी नहीं लगी। फिर आरोपियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर क्यों रद्द नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने मणिपुर की भाजपा सरकार से एडिटर्स गिल्ड और सरफेस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनसे दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सरकार इन दो हफ्तों के भीतर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

एडिटर्स गिल्ड ने मणिपुर में हुए भीषण गिरोह संघर्ष के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार पर संघर्ष से निपटने में अनिर्णय और एकतरफापन का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में उस तरीके की भी आलोचना की गई है, जिस तरह से प्रशासन ने राज्य में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रखा।

साथ ही कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल ने वर्ग-निष्ठ मीडिया के जरिए पक्षपातपूर्ण खबरें परोसी हैं, जिससे गरमागरमी और टकराव बढ़ा है। दरअसल, यह शिकायत कई अन्य लोगों ने भी उठाई है, लेकिन इस महीने की 2 तारीख को प्रकाशित एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट में जिस तरह से कई लोगों के बयानों और विशिष्ट घटनाओं के साथ इसका उल्लेख किया गया है, वह मणिपुर की भाजपा सरकार और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है।

मुसीबत में हैं। इसके बाद राज्य प्रशासन ने एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और समाचार जुटाने के लिए मणिपुर गए तीन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। रिपोर्ट को पक्षपाती, मनगढ़ंत और मनगढ़ंत बताने वाली एफआईआर में आरोप लगाया गया कि एडिटर्स गिल्ड ने मणिपुर में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और हिंसा भड़काने के लिए रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

गिल्ड ने एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार के वकील एस गुरु कृष्णकुमार ने कहा, गिल्ड रिपोर्ट विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के इरादे से तैयार की गई थी। अगर कोई जमीनी रिपोर्ट होती, तो उसमें संघर्ष से प्रभावित अन्य समूहों के 100-200 लोगों की तस्वीरें और बयान शामिल होते।

सेना को सूचना देने के बावजूद टीम मणिपुर नहीं गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस दिन कहा, ऐसे अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है जो हुआ ही नहीं? मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, सेना ने गिल्ड को पत्र लिखकर शिकायत की है कि रिपोर्ट तथ्यात्मक और पक्षपातपूर्ण नहीं है।

एक टीम ने संघर्ष क्षेत्र का दौरा किया और एक रिपोर्ट जारी की। यह सही या ग़लत हो सकता है। लेकिन वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद पीठ ने सरकार को इस सवाल का जवाब देने का निर्देश दिया कि क्यों न एफआईआर रद्द कर दी जाये। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है, उस दिन उन्हें ये जवाब देना होगा। मणिपुर सरकार इन 2 हफ्तों के भीतर एफआईआर के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी।

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