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मार्शल से बाहर किये गये भाजपा विधायक
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भाजपा इस विषय पर चर्चा नहीं चाहते थे
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सदन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: भाजपा के एक विधायक की टिप्पणी कि मणिपुर किसी के लिए मायने नहीं रखता से आज दिल्ली विधानसभा में हंगामा मच गया, जिसके दौरान चार भाजपा विधायकों को मार्शल से बाहर करना पड़ा। आप के दुर्गेश पाठक ने पूर्वोत्तर राज्य में तीन मई से जारी हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा शुरू की थी।
भाजपा विधायक विरोध में खड़े हो गए और तर्क दिया कि सदन में केवल दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने विधायकों से उनके विरोध पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या उन्हें लगता है कि मणिपुर विधानसभा में चर्चा का मुद्दा नहीं है? यूपी विधानसभा में भी मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हुई।
इसी बीच करावल नगर से भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मणिपुर मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राज्य की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उपसभापति ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर सुबह से चर्चा हो रही है, लेकिन क्या विपक्ष चर्चा में गंभीरता से भाग ले रहा है? लेकिन विधायकों ने नरमी बरतने से इनकार कर दिया। श्री पाठक ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है।
उनके नेतृत्व में आप विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाये। जल्द ही, भाजपा के अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और ओपी शर्मा को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया। मणिपुर मुद्दे ने संसद के मानसून सत्र को हिलाकर रख दिया था, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, इस उम्मीद में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोलने के लिए दबाव डालेंगे। हालाँकि, प्रधान मंत्री ने 90 मिनट तक इस मामले का उल्लेख नहीं किया और विपक्ष के संसद से बाहर जाने के बाद केवल कुछ मिनटों के लिए ही बात की।
वैसे समझा जाता है कि आम आदमी पार्टी की नई चाल से भाजपा नाराज है। दिल्ली की सेवा मंत्री आतिशी ने बुधवार को एक नया आदेश जारी कर मुख्य सचिव नरेश कुमार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और सतर्कता मामलों की फाइलें उनकी मंजूरी के बाद ही राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) को प्रस्तुत की जाएं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई नया आदेश जारी होने तक तीन सदस्यीय एनसीसीएसए नियमित रूप से बैठक करेगी।
उन्होंने कहा, इस कानून (जीएनसीटीडी अध्यादेश) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बावजूद, हम इसका तब तक पालन करेंगे जब तक यह संसद द्वारा पारित कानून के रूप में प्रचलित रहेगा। नए कानून में परिकल्पित एनसीसीएसए के तहत, तीन सदस्यीय निकाय का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं और दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) सदस्य होते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि दो नौकरशाहों द्वारा लिए गए निर्णय मान्य होंगे।
आतिशी, जिन्हें हाल ही में सेवा और सतर्कता विभाग आवंटित किया गया था, ने बुधवार को मुख्य सचिव को नए निर्देश जारी किए, जिसका मतलब है कि ग्रेड ए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित कोई भी फाइल एनसीसीएसए में तब तक नहीं रखी जाएगी जब तक कि उनकी मंजूरी नहीं मिल जाती।
आतिशी दिल्ली विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, हमने प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए एक आदेश जारी किया है जो नियमित बैठकों के साथ दिल्ली सरकार के विभागों और एनसीसीएसए के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। इस व्यापक आदेश में प्राधिकरण और एनसीटी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उक्त समन्वय के लिए सभी आवश्यक कदम और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
आतिशी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अध्यक्ष के रूप में इसकी सभी बैठकों में भाग लेंगे। आप ने जीएनसीटीडी अधिनियम, 2023 और उससे पहले आए अध्यादेश का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि यह दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण पर केंद्र द्वारा नियुक्त एलजी को नियंत्रण देता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और उठाए गए मुख्य प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं।