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अदालत का एक फैसला आते ही फिर हमलावर हुई आप

  • पहले भाजपा की तरफ से यह सारे आरोप लगे

  • फिर ईडी और सीबीआई ने उन्हें दोहराया

  • अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाये

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के एक दिन बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को शराब घोटाले को फर्जी बताया और कहा कि यह आम आदमी पार्टी (आप) को बदनाम करने का एक जरिया है।

केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि रिश्वत या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस सबूत नहीं है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है और इसका मकसद केवल आप की छवि खराब करना है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार को कहा कि भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है।

इन मंत्रियों ने तब जो आरोप लगाए थे, वे सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में शामिल थे। ये दोनों संगठन छह महीने से अधिक समय से मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच के लिए 500 से अधिक अधिकारियों को नियुक्त किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में मामले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने 85 पन्नों का आदेश भी जारी किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत पर रिहा कर दिया। राजेश जोशी रथ मीडिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं और गौतम मल्होत्रा पंजाब के पूर्व अकाली विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। जोशी और मल्होत्रा दोनों को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने 7 फरवरी को गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि वह शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा बनाए गए कार्टेल का हिस्सा थे। जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, और उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिना कोई सेवा प्रदान किए फर्जी चालान बनाकर धन शोधन में एक अन्य आरोपी की मदद की थी।

आदेश के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि भाजपा और मीडिया चैनल जो घोटाले के बारे में खबरें चला रहे हैं, आदेश को पढ़ें। वह कहती हैं कि आदेश में कहा गया है कि ईडी और सीबीआई के पास एक रुपये का भी घोटाला साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। जज बार-बार अपने आदेश में एक ही बात कहते हैं कि ईडी की तरफ से इस मामले में कोई सबूत नहीं दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, रिश्वत या किकबैक के पुनर्भुगतान के ऐसे किसी भी नकद सबूत को दिखाने वाला कोई विशेष सबूत नहीं है। पेश किए गए एकमात्र सबूत गवाहों के कुछ अस्पष्ट बयान हैं, और इन बयानों के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि नकद भुगतान रिश्वत के रूप में दिया गया था।

आतिशी ने आरोप लगाया कि आरोप पत्र ईडी या सीबीआई कार्यालयों में नहीं बल्कि भाजपा कार्यालयों में तैयार किए गए थे। उसने कहा कि लोगों को मामले में गवाह बनने की धमकी दी गई है और तीन प्रमुख गवाह समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, चंदन रेड्डी ने अपने बयान वापस ले लिए। उन्होंने कहा, पीएमओ के आदेश पर आप नेता संजय सिंह का नाम ईडी की चार्जशीट में जोड़ा गया था और जब उन्हें कानूनी नोटिस मिलता है, तो वे माफी मांगते हैं। इसलिए एक बात तो साफ है, शराब घोटाले के बारे में जो भी कहा जा रहा है, वह बिल्कुल झूठ है।