‘काला हिरण’ फिल्म विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रोड्यूसर अमित जानी ने दायर की याचिका
नई दिल्ली: लंबे समय से सुर्खियों में बनी फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ (Kala Hiran: The Battle For Legacy) को लेकर कानूनी विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है।
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली थी, जहां अदालत ने फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी को कड़ी फटकार लगाते हुए सोशल मीडिया से फिल्म से जुड़े सभी टीजर और वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ प्रोड्यूसर अमित जानी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष याचिका दायर की है।
📜 ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक’ — सुप्रीम कोर्ट में अमित जानी की दलील
निर्माता अमित जानी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत के समक्ष अपने तर्क रखे हैं:
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अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला: याचिका में तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट का यह आदेश संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुचित रूप से सीमित करता है।
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केवल टीजर होने का दावा: अमित जानी के वकील ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर केवल एक टीजर साझा किया गया था और इससे सलमान खान के किसी भी पर्सनैलिटी राइट्स (Personality Rights) का उल्लंघन नहीं होता है।
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हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रोड्यूसर को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा था कि कोई भी व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता।
⚖️ 27 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था वीडियो हटाने का आदेश
इस कानूनी विवाद की पृष्ठभूमि दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले से जुड़ी है:
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27 जुलाई का फैसला: दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को सलमान खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अमित जानी को फिल्म ‘काला हिरण’ से संबंधित सभी प्रमोशनल वीडियो और सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तत्काल हटाने का निर्देश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें: हाई कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ अपील दायर होने के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिक गई हैं।
🛡️ पर्सनैलिटी राइट्स और छवि के दुरुपयोग को लेकर सलमान खान ने उठाई थी मांग
अमित जानी द्वारा ‘काला हिरण’ का टीजर जारी किए जाने के बाद से ही विवाद ने तूल पकड़ लिया था:
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फिल्म पर रोक की मांग: सलमान खान ने फिल्म के निर्माण और रिलीज पर पूर्ण रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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छवि खराब करने का आरोप: सलमान खान की कानूनी टीम ने तर्क दिया था कि उनकी अनुमति और सहमति के बिना उनकी पहचान, नाम और छवि का अनुचित उपयोग किया जा रहा है।
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टारगेट करने की कोशिश: वकीलों ने कोर्ट को बताया कि संबंधित कानूनी मामलों में राहत और बरी होने के बावजूद इस फिल्म के जरिए अभिनेता को गलत तरीके से निशाना बनाने और जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।