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बुकिंग नियमों पर सरकार ने दी सफाई

मध्यपूर्व युद्ध के बीच संकट से निपटने की नई तैयारी

  • 45 दिनों बाद बुक करने की चर्चा

  • सोशल मीडिया में चल रही है बात

  • आईओसीएल का हवाला भी दिया गया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: हाल ही में कई खबरों में यह दावा किया गया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन  ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि कालाबाजारी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस वितरण सुनिश्चित करने के लिए बुकिंग के बीच का अंतराल बढ़ा दिया गया है। खबरों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई थी।

दावा किए गए कथित नियम में एक सिलेंडर वाले उपभोक्ता 25 दिनों के बाद, दो सिलेंडर वाले 35 दिनों के बाद और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिनों के बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे। यहाँ तक कि छोटे सिलेंडरों (5 किलो और 10 किलो) के लिए भी 9 से 32 दिनों का अंतराल तय करने की बात कही गई थी।

हालांकि, सरकार और तेल कंपनियों ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया और कुछ समाचार रिपोर्टों में संशोधित समय सीमा के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बुकिंग के नियमों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा नियम पहले की तरह ही अपरिवर्तित रहेंगे, जो इस प्रकार हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए: कनेक्शन के प्रकार पर ध्यान दिए बिना 25 दिन। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: 45 दिन।

नरेंद्र मोदी सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और न ही इन्हें साझा करें। साथ ही, अनावश्यक या घबराहट में (पैनिक) बुकिंग करने से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने दोहराया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है।