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जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें…

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि मजीठिया की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। यदि उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि मजीठिया की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक होने पर सीधे तौर पर एडीजीपी (जेल) और नाभा जेल के सुपरिंटेंडेंट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

गौरतलब है कि बिक्रम सिंह मजीठिया के वकीलों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी जान को खतरा होने की बात कही थी। याचिका में दावा किया गया था कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा की ओर से मजीठिया को धमकियां दी गई हैं और जेल के अंदर भी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। फिलहाल मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं और हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद जेल प्रशासन पर उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है।

बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के निशाने पर मजीठिया
सूत्रों के अनुसार, एक केंद्रीय एजेंसी से मिली गोपनीय जानकारी के बाद पंजाब पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस) ने एक अहम ई-मेल जारी किया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) बिक्रम सिंह मजीठिया को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। बताया गया है कि मजीठिया इस समय पंजाब की नाभा जेल में बंद हैं।

पुलिस विभाग में हड़कंप, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
3 जनवरी 2026 को जारी इस नोटिस के जरिए इंटेलिजेंस विभाग ने स्पेशल डीजीपी (सुरक्षा), एडीजीपी (जेल) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट किया है। पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उचित एहतियाती और निवारक कदम उठाए जाएं। साथ ही पटियाला के जोनल इंटेलिजेंस विभाग को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अहम सूचना को तुरंत मुख्यालय के साथ सांझा किया जाए।