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अजमेर दरगाह पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर अदालती रोक लगी

बुलडोजर से जाकर मिटा नहीं सकते: दिल्ली हाई कोर्ट

नईदिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अजमेर शरीफ दरगाह में प्रस्तावित ढांचों को तोड़ने पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि सरकार अस्पष्ट नोटिसों के आधार पर विध्वंस गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकती। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि 13वीं सदी के सूफी तीर्थस्थल में ढांचों को ध्वस्त करने से पहले हितधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने टिप्पणी की, आप बस बुलडोजर लेकर जाकर मिटा नहीं सकते। आपका नोटिस जितना अस्पष्ट हो सकता है, उतना है। कोर्ट दरगाह के वंशानुगत खादिम सैयद मेहराज़ मियाँ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और नाज़िम दरगाह कमेटी के कार्यालय को 22 नवंबर के आदेश को वापस लेने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि यह आदेश दरगाह परिसर के अंदर और बाहर कई स्थायी और अस्थायी निर्माणों, जिसमें खादिमों की सीटें भी शामिल हैं, को बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए ध्वस्त करने का निर्देश देता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फ़रासत और अधिवक्ता चयन सरकार ने कहा कि जिन निर्माणों को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है, वे अतिक्रमण नहीं हैं।

फ़रासत ने कहा कि फिलहाल दरगाह के प्रबंधन के लिए कोई दरगाह समिति नहीं है और तीर्थ के मामलों का प्रबंधन सरकार द्वारा नियुक्त एक नाज़िम द्वारा किया जा रहा है, जिसके पास ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति का अभाव है। उन्होंने तर्क दिया कि नाज़िम केवल समिति का सचिव होता है और उसके पास स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं होती हैं।

केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित तिवारी ने सरकार की ओर से पेश होते हुए याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने अस्थायी ढाँचे लगाए हैं। तिवारी ने कहा, उन्होंने अस्थायी ढाँचा लगाया है। गंभीर बाधाएँ हैं और समस्याएँ पैदा होंगी। उर्स होने वाला है और पाँच लाख से अधिक लोग आएंगे। ज़मीन के आवंटन का एक भी दस्तावेज़ कहाँ है?

वे अतिक्रमण कर रहे हैं। दरगाह को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हम जगह को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके पक्ष में कोई अधिकार नहीं है। तिवारी ने आगे कहा कि नाज़िम मौजूद है और समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग नाज़िम द्वारा किया जा रहा है। इस बीच, कोर्ट ने गौर किया कि 6 नवंबर को उसने केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर अजमेर शरीफ दरगाह समिति का गठन करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

जस्टिस दत्ता ने कहा, समिति के बिना, नाज़िम कोई नहीं है। नाज़िम केवल एक प्रतिनिधि है। आप एक समिति का गठन क्यों नहीं करते? आप इस पर बैठे नहीं रह सकते, आपको समिति का गठन करना होगा। तीन महीने का निर्देश देने का मतलब यह नहीं है कि आप नब्बेवें दिन समिति का गठन करेंगे।

इसके तहत, कोर्ट ने केंद्र को दरगाह की समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसने आगे केंद्र को परिसर में ढांचों को हटाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, प्रतिवादी संख्या 1 [केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय] दरगाह समिति के गठन में तेजी लाएगा। इसे जल्द से जल्द किया जाए। कठोर कार्रवाई करने से पहले, प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 23 फरवरी, 2026 है।