द वायर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की
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बीएनएस की धारा 152 पर सवाल उठा
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ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित रिपोर्ट पर हंगामा
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कानून का दुरुपयोग प्रताड़ना हेतु नहीं किया जाए
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी पत्रकार का समाचार लेख या वीडियो प्रथम दृष्टया देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य नहीं है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत देशद्रोह अपराध के संशोधित संस्करण, बीएनएस की धारा 152 के तहत आरोप लगाया जा सके।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने समाचार वेबसाइट द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के सदस्यों को गिरफ्तारी से बचाते हुए यह बात कही। असम पुलिस ने एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें संपादक पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों के कथित नुकसान के बारे में रिपोर्ट करके देशद्रोही लेख लिखने का आरोप लगाया गया था। पत्रकार ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया में देश के सैन्य अताशे सहित भारत के रक्षा कर्मियों के हवाले से रिपोर्ट लिखी थी। पीठ ने कहा, लेख लिखने या समाचार वीडियो तैयार करने के लिए क्या पत्रकारों को मामलों में उलझना चाहिए? क्या इसके लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पत्रकार द्वारा धारा 152 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका जवाबदेही से बचने का एक बहाना है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, हम पत्रकारों को एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, क्या कोई लेख देश की एकता और अखंडता के लिए आसन्न खतरा पैदा करता है?
यह एक लेख है, ऐसा नहीं है कि कोई भारत में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी कर रहा हो। याचिकाकर्ताओं के इस आरोप पर कि धारा 152 यह परिभाषित नहीं करती कि कौन से कार्य इस प्रावधान के तहत अपराध हैं, न्यायमूर्ति कांत ने कहा, यह विधायी रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है कि कौन से सभी कार्य देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराध बनेंगे?
यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 152 के तहत आरोप सही है या नहीं, कानून को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू किया जाना चाहिए। विधायिका को यह परिभाषित करने के लिए आमंत्रित करना कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्या खतरा है, खतरे को आमंत्रित करने के समान होगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने कहा कि उन्होंने बीएनएस धारा 152 की वैधता को भी चुनौती दी है, जो कि कठोर धारा 124ए का एक परिष्कृत संस्करण मात्र है, जिसके क्रियान्वयन पर सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसकी वैधता पर निर्णय आने तक लगभग रोक लगा दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्णन ने कहा कि राजद्रोह शब्द धारा 152 में नहीं है, लेकिन अन्य सभी उद्देश्यों के लिए इस प्रावधान का उद्देश्य धारा 124 ए के समान है और इसका उपयोग पत्रकारों को परेशान करने के लिए तेज़ी से किया जा रहा है।