इस वर्ष संसद द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक वैधानिक अधिकार की 20वीं वर्षगांठ है। यह काम करने का अधिकार है, या रोजगार का अधिकार है।
संविधान के अनुच्छेद 41 में इस तरह के अधिकार की परिकल्पना की गई है, जो सभी राज्यों को सभी नागरिकों के लिए काम करने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में बनाया गया था, जिसे 23 अगस्त, 2005 को संसद में पारित किया गया था।
इसने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक निश्चित दैनिक मजदूरी पर सौ दिनों के अकुशल मैनुअल काम का अधिकार दिया। सृजित इन नौकरियों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होनी थीं। आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार दिया जाना था।
और अगर सरकार ऐसा रोजगार सृजित करने में असमर्थ है, तो उसे मजदूरी के बदले कुछ भत्ता देना होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम है। शुरुआती संदेह के बावजूद, अब इसे विश्व बैंक द्वारा भी एक शानदार विकास कार्यक्रम के रूप में सराहा जा रहा है।
दूसरी तरफ मोदी सरकार की परेशानी यह है कि खुद नरेंद्र मोदी भाषणों में इसकी आलोचना कर चुके हैं। उसके अलावा यह सरकार उन तमाम योजनाओं को खारिज करने का काम कर रही है जो पूर्व की सरकारों को श्रेय देते हैं।
वास्तविकता के मुताबिक मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना बेरोजगारी बीमा का एक प्रकार है। विकसित देशों में बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण करवाता है और नौकरी की तलाश करते समय उसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि श्रम बाजार इतना व्यवस्थित नहीं है।
इसके बजाय, हमारे पास मनरेगा योजना (जिसे कभी-कभी एमजीएनआरईजीएस भी कहा जाता है) है, जो ग्रामीण आबादी को कवर करती है। सूखे और अकाल के दौरान एमजीएनआरईजीएस रोजगार की मांग बढ़ जाती है और यही कारण है कि यह वास्तव में एक बीमा कार्यक्रम है।
जब श्रम बाजार की स्थिति में सुधार होता है और खेत मजदूरों के लिए पर्याप्त काम उपलब्ध होता है, तो एमजीएनआरईजीएस की मांग कम हो जाती है। वैसे पूरे देश ने कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान इस अभियान की सफलता को देखा परखा है।
अगर एमजीएनआरईजीएस की मांग कम होती है, तो यह एक अच्छा संकेत है। अगर यह कार्यक्रम निरर्थक हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि ग्रामीण भारत पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन हम उस स्थिति से बहुत दूर हैं।
हाल ही में महामारी के दौरान, मनरेगा की मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2020-21 में कुल व्यय बजट से दोगुना हो गया, जो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया और 300 करोड़ व्यक्ति दिवस का काम पैदा हुआ। मनरेगा संकट के दौरान रोजगार प्रदान करता है। मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी हुई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह गरीबी-विरोधी उपाय के रूप में कार्य करे।
महिलाओं की भागीदारी अधिक है, जो उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाती है और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है। कई कार्य स्थल छोटे बच्चों वाली महिलाओं की भागीदारी में मदद करने के लिए क्रेच सेवाएँ प्रदान करते हैं। मनरेगा कार्य प्रदान करने के लिए बनाए गए सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम सिंचाई जलाशयों, तालाबों, नहरों, ग्रामीण सड़कों और वनीकरण जैसी सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करते हैं।
इससे देश की संपत्ति और आधारभूत प्राकृतिक संरचनाओं का विकास होता है। कुछ राज्यों में, कार्यक्रम में ग्रामीण आवास या निजी संपत्ति का निर्माण भी शामिल है।
ग्रामीण क्षेत्रों में काम की उपलब्धता शहरों पर शहरी प्रवास के तनाव को कम करती है। महामारी के दौरान, बड़े पैमाने पर गाँवों की ओर पलायन हुआ, जहाँ लोगों को मनरेगाके तहत काम दिया गया। चूंकि श्रमिकों के अधिकार कानून में निहित हैं, इसलिए उनके पास उन अधिकारों को सुरक्षित करने का बेहतर मौका है।
आधार लिंकेज की बदौलत, मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में जमा हो जाता है, जिससे लीकेज कम हो जाती है। नकारात्मक पहलुओं के बारे में क्या? सबसे पहले, चूंकि यह एक श्रम बाजार हस्तक्षेप है जो मजदूरी की न्यूनतम सीमा और एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान करता है, इसलिए जमींदार और मजदूरों की तलाश करने वाले लोग परेशान हैं।
यह नहीं भूलना चाहिए कि मनरेगा, अपनी कार्य आवश्यकता के कारण, टिकाऊ ग्रामीण संपत्ति बनाता है जो उत्पादकता और सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करता है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक अप्रत्यक्ष वाहन के रूप में भी कार्य करता है। यह दुनिया के लिए एक रोल मॉडल रहा है और इसकी 20वीं वर्षगांठ पर इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।