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मानहानि मामले में सूरत की ऊपरी अदालत में अपील दायर करेगी टीम

  • सोमवार को याचिका दायर होने की सूचना

  • सजा के मुताबिक वह चुनाव भी नहीं लड़ सकते

  • विधि विशेषज्ञों ने सजा को दुर्लभ और अवांछित बताया

राष्ट्रीय खबर

नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्हें हाल ही में 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल की जेल की सजा के बाद संसद से अयोग्य घोषित किया गया था, कल सूरत सत्र अदालत में उनकी सजा और सजा को चुनौती देंगे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी याचिका में सत्र अदालत से मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने मामले के निपटारे तक दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने के लिए भी कहा।

उस फैसले में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई थी और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। अगले दिन, उनके निलंबन को लोकसभा सचिवालय द्वारा औपचारिक रूप दिया गया और उनकी सदस्यता आनन फानन में खारिज करने के साथ साथ उन्हें आवास भी खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। इस कार्रवाई की देश के बाहर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई है और कई देशों ने कहा है कि वे भारत के इन घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक जब तक उच्च न्यायालय द्वारा श्री गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक चुनाव आयोग वायनाड लोकसभा सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा करेगा। उन्हें अगले आठ साल तक चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने श्री गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, यह कहने के लिए कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे होता है। वायनाड के पूर्व लोकसभा सांसद ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, पीएम मोदी पर उनके अंतिम नाम को लेकर निशाना साधा, जिसे उन्होंने भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ साझा किया।

राहुल गांधी की अयोग्यता ने एक खंडित विपक्ष को एक साथ ला दिया है, यहां तक कि राजनीतिक विरोधियों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को कथित रूप से हथियार बनाने और विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रतिशोधी कार्रवाई के लिए भाजपा शासित केंद्र पर हमला करने के लिए भव्य पुरानी पार्टी के साथ सेना में शामिल हो गए हैं। विधि विशेषज्ञों ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत एक आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा, जिसके तहत श्री गांधी को दोषी ठहराया गया था, अत्यंत दुर्लभ है।

श्री गांधी के वकील ने तर्क दिया है कि अदालती कार्यवाही शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी और यह भी कहा कि पीएम मोदी, न कि विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में शिकायतकर्ता होना चाहिए था क्योंकि पीएम राहुल गांधी के भाषण का मुख्य लक्ष्य थे।

अयोग्यता के कुछ दिनों बाद, श्री गांधी को उनके आधिकारिक दिल्ली बंगले को खाली करने के लिए एक नोटिस दिया गया था, क्योंकि वे अब इसके हकदार नहीं थे। कांग्रेस ने इस कदम को राहुल गांधी को चुप करने के लिए एक साजिश बताया, क्योंकि वह संसद में उद्योगपति गौतम अडाणी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित निकटता पर कड़े सवाल पूछ रहे थे, जिनके समूह पर वित्तीय धोखाधड़ी और शेयरों में हेर-फेर का आरोप लगाया गया है।

अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर सुनियोजित हमला बताते हुए आरोपों का जोरदार खंडन किया है। भाजपा ने इस कदम को वैध बताया है और सवाल किया है कि क्या श्री गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। सत्ताधारी दल ने भी श्री गांधी की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की है, इसे पूरे ओबीसी समुदाय का जानबूझकर अपमान बताया है। इसने श्री गांधी की टिप्पणी पर अपने ओबीसी मंत्रियों के नेतृत्व में एक मेगा अभियान शुरू किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस भारी हंगामे को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी अकेले राजनेता नहीं हैं, जिन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विधानमंडल की सदस्यता गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी को अपना केस लड़ने के लिए एक उच्च न्यायालय में जाना चाहिए।

इसके बजाय, श्री शाह ने कहा, वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील नहीं की है। यह किस तरह का अहंकार है। आप विशेष विशेषाधिकार चाहते हैं। आप एक सांसद के रूप में बने रहना चाहते हैं और अदालत के समक्ष भी नहीं जाएंगे। कांग्रेस भाजपा और प्रधान मंत्री मोदी पर अपने पक्ष में परियोजनाएं प्राप्त करने में व्यापार समूह की सहायता करने का आरोप लगाती रही है, सत्तारूढ़ दल ने इस आरोप का खंडन किया है।

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