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राज्यपाल कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाये
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तीन साल के बाद अचानक मोहभंग कैसे हो गया
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विवाद तो एक पार्टी के दो समूहों के बीच का था
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः महाराष्ट्र में एक सरकार के पतन और दूसरे सरकार के गठन के बीच शिवसेना के टूटने पर जारी मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड के सवाल भाजपा की चिंता बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। इस मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया था. उन्होंने यह जानने की भी उत्सुकता जताई कि महा विकास अघाड़ी की 3 साल की गठबंधन सरकार अचानक कैसे गिर गई।
उन्होंने कहा कि घटनाक्रम तो यही बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ने पुरानी शिवसेना छोड़ दी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष ने शिंदे खेमे में शामिल होने वाले 34 शिवसेना विधायकों की पार्टी संबद्धता जानना चाहा।
लेकिन शिंदे खेमे ने कहा कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेश किया है. इसे लेकर उद्धव शिबिर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 21 फरवरी से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है.
उद्धव के नेतृत्व वाली पूर्व शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि 3 साल बाद वो गठबंधन कैसे टूट गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से परहेज किया कि यह मामला राजनीतिक विवाद का विषय है।
न्यायाधीश ने अपने अवलोकन में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर भी सवाल उठाया। चंद्रचूड़ ने कहा कि मान लीजिए कि किसी मुद्दे पर एक समूह के बीच मतभेद है। यदि हां, तो क्या राज्यपाल उस पार्टी को विश्वास मत लेने के लिए कहेंगे?
उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में राज्यपाल को यह याद रखना चाहिए कि अगर वह उचित विचार किए बिना विश्वास मत हासिल करते हैं, तो चुनी हुई सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाया जा सकता है।
उन्होंने यह भी सवाल किया कि सरकार में 3 साल बाद भी अचानक उनका पार्टी से मोहभंग कैसे हो सकता है। इस टिप्पणी के पीछे चंद्रचूड़ उद्धव के नेतृत्व की ओर शिंदे समर्थक विधायकों के अविश्वास प्रस्ताव की ओर इशारा करना चाहते थे।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संगठनात्मक बेंच ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट से जुड़े कई मामलों में उद्धव और शिंदे की सुनवाई की. 30 जून, 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव को विश्वास मत लेने के लिए कहा। उद्धव शिबिर ने विश्वास मत टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने 29 जून को उनकी याचिका खारिज कर दी। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।