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छह साल बाद अब एसएफआई नेता की हत्या का मामला खुला

सोलह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

राष्ट्रीय खबर

तिरुअनंतपुरमः कोच्चि के महाराजा कॉलेज परिसर के भीतर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता एम. अभिमन्यु की सनसनीखेज हत्या के लगभग आठ साल बाद, एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने सोमवार को मुकदमे की शुरुआत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अदालत ने मामले के पहले 16 आरोपियों को औपचारिक रूप से आरोप पढ़कर सुनाए।

यह कार्यवाही न्यायाधीश के.के. बालकृष्णन द्वारा संचालित की गई, जिसमें राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक जी. मोहनराज पेश हुए। अदालत के समक्ष उपस्थित सभी 16 आरोपियों ने दोषी होने के सवाल पर आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उनके खिलाफ दर्ज आरोपों में हत्या, हत्या का प्रयास और गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होना (दंगा भड़काना) शामिल हैं।

मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की गई है, जब अभियोजन पक्ष गवाहों की अंतिम सूची, दस्तावेजी सबूत और उन व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करेगा जिनके बयान जांच के दौरान दर्ज किए गए थे लेकिन उन्हें अंतिम गवाह सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद अदालत द्वारा सबूत दर्ज करने की समय-सारणी तैयार करने और मुकदमे की शुरुआत की तारीख तय करने की उम्मीद है।

यह घटनाक्रम इस मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिसने वर्षों तक कानूनी और प्रक्रियात्मक देरी का सामना किया है। इससे पहले, अदालत ने बचाव पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं की एक श्रृंखला को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने पहले आरोपी जे.आई. मोहम्मद की चार्जशीट वापस करने की याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही छह अन्य आरोपियों द्वारा दायर आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने की याचिकाओं को भी नामंजूर कर दिया। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

इस मामले में सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब मूल 5,000 पन्नों की चार्जशीट, पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्र, चोट प्रमाणपत्र और महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों सहित अभियोजन पक्ष के 11 मुख्य रिकॉर्ड सत्र न्यायालय की कस्टडी (हिरासत) से गायब हो गए थे। रिकॉर्ड के गायब होने से व्यापक विवाद खड़ा हो गया था और मुकदमे को पटरी से उतारने के प्रयासों के आरोप लगे थे।

कार्यवाही सालों तक ठप रहने के कारण, अभिमन्यु की मां ने मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग को लेकर केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि समय बीतने के साथ महत्वपूर्ण छात्र गवाह दूसरी जगहों पर जा सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों का उपयोग करके गायब रिकॉर्डों को फिर से तैयार किया गया, जिससे मुकदमा प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकी। इडुक्की के वट्टावडा के रहने वाले 20 वर्षीय अभिमन्यु महाराजा कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री के द्वितीय वर्ष के छात्र थे और एसएफआई के कैंपस यूनिट सचिव थे। 2 जुलाई 2018 की रात कॉलेज परिसर में हुए एक हिंसक संघर्ष के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी।