पटना: पटना के कोचिंग हब में दो प्रमुख संस्थानों, खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच चल रहा आपसी विवाद गहराता जा रहा है। पटना सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई में खान सर (फैसल खान) की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जबकि ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद रौशन आनंद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
⚔️ विवाद की जड़: 2 जून की घटना
यह विवाद 2 जून की रात मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज के कैंपस में हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना से शुरू हुआ। आरोप है कि करीब 15-20 लोगों के एक समूह ने सेंटर पर हमला कर संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया था। वहीं, खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को फायरिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है।
🛡️ फैसल खान (खान सर) को कोर्ट से मिली राहत
फैसल खान के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई में पुलिस को केस डायरी और घटना की पूरी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। वकील ने कहा कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही यह राहत दी है।
⛓️ रौशन आनंद की बढ़ी मुश्किलें और प्रदर्शन
रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है। पटना में उनके समर्थन में “आक्रोश मार्च” निकालने का ऐलान किया गया है। आनंद के वकीलों का तर्क है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और जिन धाराओं में केस दर्ज है, वे जमानती हैं। बहरहाल, अदालत के इस रुख ने कोचिंग सेक्टर के इस बड़े विवाद को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।