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पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर का मामला शीर्ष अदालत में

नाम हटाये जाने से प्रभावित हुआ चुनावः टीएमसी

  • सुप्रीम कोर्ट ने लिया इसका संज्ञान
  • न्यायाधिकरणों में लाखों मामले लंबित
  • इन्हें पटाने में कई साल लग जाएंगे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान, तृणमूल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण चुनावी नतीजों पर सीधा असर पड़ा है। टीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि कम से कम 31 विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनके नाम संशोधन प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे।

संशोधन प्रक्रिया के गंभीर चुनावी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने बेंच को सूचित किया कि टीएमसी का एक उम्मीदवार केवल 862 वोटों से हार गया, जबकि अकेले उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से 5,000 से अधिक नाम हटा दिए गए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोटों का कुल अंतर लगभग 32 लाख था, जबकि मतदाता विलोपन को चुनौती देने वाली 35 लाख से अधिक अपीलें अभी भी लंबित हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि हार का अंतर वास्तव में हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम था, तो प्रभावित पक्ष अदालत के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि कम अंतर वाली जीत और विवादित मतदाता विलोपन के मामलों में न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने मतदाता विलोपन विवादों से निपटने वाले अपीलीय तंत्र में देरी पर चिंता जताई। उन्होंने पीठ को बताया कि वर्तमान गति से, अपीलीय न्यायाधिकरणों को लंबित अपीलों के बैकलॉग को स्पष्ट करने में लगभग चार साल लग सकते हैं। इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, अदालत ने कहा कि चुनावी रोल अपीलों की सुनवाई के लिए मौजूदा प्रणाली को समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए मजबूत करने और प्रक्रियात्मक सुधार की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति बिल्कुल साफ है और चुनाव संबंधी विवादों में उचित उपाय केवल चुनाव याचिका दायर करना ही है।