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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय

तमाम न्यायिक अफसरों की छुट्टियां रद्द

राष्ट्रीय खबर

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सभी न्यायिक अधिकारियों की 9 मार्च तक की छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, वर्तमान में छुट्टी पर चल रहे अधिकारियों को सोमवार तक अपने संबंधित न्यायालयों और कार्यालयों में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है।

यह कदम राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चिकित्सा आपातकाल को छोड़कर, किसी भी न्यायिक अधिकारी को पहले दी गई सभी छुट्टियां 9 मार्च तक रद्द कर दी गई हैं। जो अधिकारी पहले से ही छुट्टी पर हैं, उन्हें 23 फरवरी तक वापस लौटने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश / मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी। विशेष/सीबीआई अदालतें, वाणिज्यिक अदालतें, और सांसदों/विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें। पॉक्सो अदालतें, सिटी सिविल कोर्ट, सिटी सेशंस कोर्ट और फास्ट-ट्रैक कोर्ट पर लागू होगा।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है और जिन्होंने प्रभार सौंप दिया है, उन्हें 23 फरवरी से कार्यमुक्त माना जाएगा और वे बिना ट्रांजिट लीव लिए 24 फरवरी तक अपने नए पदभार को ग्रहण करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने शनिवार को केंद्र और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान पर नाराजगी जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में विवादों से घिरे एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की सहायता के लिए मौजूदा और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का असाधारण निर्देश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने उन लोगों के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया है, जिन्हें ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ (तार्किक विसंगति) सूची में रखा गया है और जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है।