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अदालत ने तीनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी

हम्पी के पास इजरायली पर्यटक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरुः कर्नाटक के कोप्पल जिले की एक सत्र अदालत ने सोमवार को एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए तीन पुरुषों को मौत की सजा सुनाई है। इन तीनों को एक इजरायली नागरिक सहित दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और एक पुरुष पर्यटक की हत्या का दोषी पाया गया था। यह मामला अपनी क्रूरता के कारण दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में रखा गया, जिसके चलते अदालत ने दोषियों को अधिकतम दंड देने का निर्णय लिया।

यह जघन्य अपराध मार्च 2025 में हम्पी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के पास सणापुरा में तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक नहर के किनारे हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोषी मलेश उर्फ ​​हांडीमल्ला, साई और शरणप्पा ने 6 मार्च, 2025 की रात को पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाया। इस समूह में एक इजरायली पर्यटक, एक होमस्टे संचालक महिला और उनके तीन पुरुष मित्र शामिल थे।

दोषियों ने पहले पर्यटकों के समूह को रोका और उनसे पैसे की मांग की। जब पर्यटकों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो तीनों आरोपियों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। उन्होंने समूह के तीन पुरुष मित्रों को जबरन गहरी नहर में धकेल दिया।

नहर में धकेले गए तीन पुरुषों में से दो किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे और अपनी जान बचाई, लेकिन ओडिशा का रहने वाला एक पर्यटक पानी के तेज बहाव में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुरुषों को रास्ते से हटाने के बाद, दोषियों ने इजरायली पर्यटक और स्थानीय महिला के साथ बर्बरतापूर्वक यौन उत्पीड़न किया। इस घटना ने न केवल कर्नाटक बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पर्यटन सुरक्षा को लेकर गहरा रोष पैदा कर दिया था।

न्यायाधीश ने सजा सुनाते समय टिप्पणी की कि इस प्रकार के अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। अदालत ने कहा कि जिस तरह से निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया गया और एक निर्दोष की जान ली गई, वह माफी के योग्य नहीं है।

पुलिस ने इस मामले में त्वरित जांच करते हुए तकनीकी साक्ष्यों और जीवित बचे लोगों के बयानों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस फैसले का स्वागत करते हुए स्थानीय निवासियों और पर्यटन संगठनों ने कहा है कि इससे अपराधियों के मन में डर पैदा होगा और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।