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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज ने गंभीर टिप्पणी कर दी

पुलिस न्यायाधीशों पर बना रही है दबाव

  • दो वरीय अधिकारियों के सामने कही बात

  • शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं

  • एक सीजेएम का तबादला तक किया गया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी नियमित रूप से न्यायाधीशों, विशेष रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर विशिष्ट आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राज्य सरकार के वकील से स्पष्ट रूप से कहा कि अदालत उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बनने की अनुमति नहीं दे सकती।

सुनवाई के दौरान उन्होंने टिप्पणी की, देखिए, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने देना। न्यायाधीश ने यह टिप्पणियाँ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्णा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को संबोधित करते हुए कीं। इन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया था ताकि वे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आरोपियों के पैर में गोली मारने (एनकाउंटर संस्कृति) की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में स्पष्टीकरण दे सकें।

अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान, अदालत ने पाया कि पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से वे जो सेवा में नए हैं, जिला अदालतों के न्यायाधीशों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। अदालत ने कहा, प्रत्येक जिले में कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। मुझे अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं मिला है जहाँ कानून या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया हो। कभी-कभी, यह जिला पुलिस प्रमुख और न्यायिक अधिकारी के बीच विवाद की जड़ बन जाता है।

न्यायमूर्ति देशवाल ने आगे विस्तार से बताते हुए कहा, जब भी न्यायिक अधिकारी या नियमों के अनुपालन के बारे में पूछते हैं, तो पुलिस अधीक्षक और न्यायिक अधिकारी के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। यह एक नियमित विशेषता बन गई है कि एसपी किसी विशेष आदेश के लिए न्यायिक अधिकारी पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इस खींचतान को रोकने के लिए एक सीजेएम को स्थानांतरित तक करना पड़ा।

अदालत ने यह भी बताया कि उन्हें बार एसोसिएशन के नेताओं से इनपुट मिले हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कभी-कभी अदालत कक्ष में प्रवेश करते हैं और न्यायिक अधिकारी पर सीधे दबाव डालते हैं। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी सम्मान होना चाहिए, अन्यथा आम जनता को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अदालत ने अंत में कड़ा संदेश देते हुए कहा कि किसी पुलिस अधिकारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह न्यायिक अधिकारी से श्रेष्ठ है। उन्होंने जोर दिया, एक बार जब न्यायिक अधिकारी डायस (पीठासीन) पर बैठा होता है, तो वह भले ही जूनियर डिवीजन का अधिकारी हो, वह अपने सामने मौजूद सभी व्यक्तियों से ऊपर होता है।