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केंद्र सरकार को शीर्ष अदालत में मिली बड़ी जीत

राज्यपालों के लिए समय निर्धारण नहीं हो सकता

  • राष्ट्रपति ने इसका मंतव्य मांगा था

  • संविधान पीठ ने विचार के बाद राय दी

  • दोनों पद अदालत को जबावदेह भी नहीं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए फैसला सुनाया कि विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपालों के कार्य न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं हैं, और न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब कोई विधेयक कानून बन जाता है। केंद्र सरकार के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत माना जा रहा है।

यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शीर्ष अदालत से पूछे गए सवालों के जवाब में आया है। ये सवाल तमिलनाडु राज्यपाल मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद उठाए गए थे, जिसने प्रभावी रूप से राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने की एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी।

संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय की राय मांगते हुए, राष्ट्रपति ने पूछा था, संविधान में निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में, क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लगाई जा सकती है और प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है?

राष्ट्रपति ने यह भी पूछा था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा योग्य है, और क्या कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल अपने सभी उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से बंधे होते हैं? उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 361 का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि समय सीमा लगाना संविधान के सख्ती से विपरीत है। पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंद्रकर भी शामिल थे।

न्यायालय ने दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में किए गए मानद सहमति से संबंधित तर्कों को भी खारिज कर दिया। इसने कहा कि न्यायिक रूप से निर्धारित समय सीमा की समाप्ति पर अनुच्छेद 200 या 201 के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति की मानद सहमति, वास्तव में कार्यपालिका के कार्यों को न्यायपालिका द्वारा न्यायिक घोषणा के माध्यम से अपने कब्जे में लेना और प्रतिस्थापित करना है, जो हमारे लिखित संविधान के दायरे में अस्वीकार्य है।

हालाँकि, संविधान पीठ ने एक शर्त भी जोड़ी। उसने कहा, हमारा सुविचारित मत है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई के गुण-दोष की जांच अदालतें नहीं कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक, अस्पष्टीकृत और अनिश्चित निष्क्रियता निश्चित रूप से सीमित न्यायिक जांच को आमंत्रित करेगी। न्यायालय ने कहा कि कोई भी संवैधानिक अंग या प्राधिकारी अपने आप काम नहीं कर सकता। वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं, ताकि संविधान चलता रहे।