Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
भगवंत मान सरकार बेअदबी के खिलाफ लाई सबसे सख्त कानून, इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए उम्रकैद और 25 लाख र... Bhilai Cyber Fraud: भिलाई में शेयर मार्केट के नाम पर 16.66 लाख की ठगी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लिंक... allianwala Bagh: जलियांवाला बाग शहादत दिवस पर राष्ट्रीय दिशा मंच ने जयस्तम्भ चौक पर शहीदों को दी भाव... Dhamtari Crime: धमतरी में हेरोइन बेचते दो तस्कर गिरफ्तार, लाखों का सामान और नकदी बरामद; पुलिस की बड़... Surajpur Crime: सूरजपुर में नाबालिग से शोषण का आरोप, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में; जांच शुरू Raipur News: रायपुर में बड़ी कार्रवाई, 11 बाल श्रमिकों को किया गया रेस्क्यू; कलेक्टर के आदेश पर एक्श... MP BJP Core Group Meeting: मप्र भाजपा कोर ग्रुप की पहली बैठक आज, UCC और महिला आरक्षण बिल पर होगा बड़ा... MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में UCC की तैयारी! विशेष कमेटी के गठन को मंजूरी और 8 नए वन स्टॉप स... Census New Guidelines: जनगणना में महिलाओं का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, गृह विभ... Ujjain Crime: उज्जैन में हिस्ट्रीशीटर के घर बदमाशों का पेट्रोल बम से हमला, दो युवक भी झुलसे; इलाके म...

इंदौर में रोड एक्सीडेंट पर हाई कोर्ट सख्त, पुलिस चालान काटने में व्यस्त, ट्रैफिक कौन संभालेगा

इंदौर : इंदौर में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए. शहर के एयरपोर्ट रोड पर करीब 2 माह पहले बेलगाम ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया था. इस मामले में दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई चल रही है.

हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर पुलिस कमिश्नर पेश हुए. इस दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर पर चालानी कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

पहले ट्रैफिक रूल्स तुड़वाते हैं, फिर चालानी कार्रवाई

हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही है. सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया “ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है.” उन्होंने इसका ब्यौरा भी पेश किया. इस पर युगलपीठ ने कहा “आपकी पुलिस द्वारा पहले वाहन चालकों से नियम तुड़वाए गए और उसके बाद उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई.”

चालान काटने में लगी रहती है ट्रैफिक पुलिस

हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा “मुंबई में जाकर देखें, वहां पर बीच चौराहे पर पुलिसकर्मी नजर आता है लेकिन आपके इंदौर में पेड़ के पीछे जवान खड़े रहते हैं और वह ड्यूटी करने के दौरान सिग्नल तोड़ने वालों के चालान बनाने में लगे रहते हैं. आपको 31 दिसंबर तक चालानी कार्रवाई का टारगेट मिलता है. यदि 31 दिसंबर तक निश्चित संख्या में चालानी कार्रवाई नहीं हुई तो चालानी कार्रवाई बड़े स्तर पर की जाती है.”

इससे पहले भी कलेक्टर, कमिश्नर ,आरटीओ द्वारा कई प्लान बताए गए, उन प्लान में कई तरह की खामियां थी. इस पर कोर्ट ने आपत्ति ली है.

भारी वाहनों की मनमानी पर पुलिस ने क्या किया

कोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से पूछा “हादसा होने के बाद भी शहरी क्षेत्र में भारी वाहन घुस रहे हैं. ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है.” इस पर पुलिस कमिश्नर ने बताया “भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती जारी है. जरूरी सामान लाने ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है.”

इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए लगातार वालेंटियर का भी सहयोग लिया जा रहा है. अब 27 नवंबर को एक बार फिर हाई कोर्ट के समक्ष सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित होंगे और अभी तक ट्रैफिक सुधारने को लेकर क्या कदम उठाए हैं, इस बारे में जानकारी देंगे.

ट्रक ने बरपाया कहर, 2 की मौत, 13 घायल हुए थे

इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर दो महीने पहले एक ट्रक अनियंत्रित हो गया था और उसने आधा दर्जन से अधिक वाहन चालकों को टक्कर मारी. इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस घटना के बाद याचिका इंदौर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट बार एसोसिशन के अध्यक्ष रितेश ईरानी द्वारा लगाई गई थी. वकील रितेश ईरानी के अनुसार याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है.