विवादों में घिरी एनआरसी पर शीर्ष अदालत का नया आदेश
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को जमीयत उलमा-ए-हिंद और ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन (एएएमएसयू) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार और नागरिक पंजीकरण महानिदेशक को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के तहत लंबित वैधानिक कदम पूरे करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में अनुरोध किया गया है कि अंतिम एनआरसी में शामिल सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र (नेशनल आइडेंटिटी कार्ड) जारी किए जाएं और बहिष्कृत लोगों को अस्वीकृति पर्ची (रिजेक्शन स्लिप) प्रदान की जाए, ताकि वे कानूनी रूप से विदेशी न्यायाधिकरणों (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स) के समक्ष अपील कर सकें।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि यद्यपि अंतिम एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया था, यानी छह साल से भी पहले, अधिकारियों ने अभी तक कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है।
इन आवश्यकताओं में नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के नियम 13 के तहत पात्र पाए गए 3.11 करोड़ नागरिकों को पहचान पत्र जारी करना और नियम 4ए की अनुसूची के पैराग्राफ 8 के तहत बहिष्कृत 19 लाख व्यक्तियों के लिए अस्वीकृति नोटिस प्रदान करना और अपील शुरू करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है ताकि समावेश और अपवर्जन दोनों मामलों को कवर करते हुए एनआरसी प्रक्रिया का समापन सुनिश्चित किया जा सके।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिकारियों की निष्क्रियता ने अंतिम एनआरसी को अधूरा छोड़ दिया है, जो इसे असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बनाता है।
इस बीच, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार से शुरू होने वाले मतदाता सूची के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दूसरे चरण की घोषणा की है, लेकिन एक राज्य को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया है – असम। भाजपा शासित होने और अप्रैल 2026 तक विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ने के बावजूद, असम उन 12 राज्यों में शामिल नहीं है जहां मतदाता सूची का संशोधन होगा।
इसके बहिष्कार को लेकर चुप्पी ने राजनीतिक अटकलों को हवा दी है, खासकर नागरिकता और पहचान के सवालों के साथ राज्य के लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास को देखते हुए। असम को छोड़ना इसलिए भी एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यह नागरिकता की बहस को फिर से केंद्र में लाती है, जिसे एनआरसी प्रक्रिया के पूरा न होने से पहले ही बल मिला हुआ है।