Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
भरत तिवारी के घर पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह: भतीजी ने बांधी राखी, परिजनों ने लगाई निष्पक्ष जांच की ग... झारखंड में नौकरी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस का कड़ा एक्शन: गिरिडीह और हजारीबाग में 3 नई FIR, 9... तनाव के बीच पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर का तेहरान दौरा: क्या 'मक्का डिफेंस पैक्ट' में शामिल होगा ईरान... गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी: लीक ऑडियो में... EPF में गलत जॉइनिंग या एग्जिट डेट से रुक सकती है पेंशन और ट्रांसफर: जानिए ऑनलाइन ठीक करने का आसान तर... अमरावती जिला महिला अस्पताल के बेबी वार्ड में भीषण आग: वेंटिलेटर ब्लास्ट से 3 नवजातों की दर्दनाक मौत ED का बड़ा एक्शन: मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर छापेमारी, ₹19.91 करोड़ का फर्जी... नाइजीरिया में जुमे की नमाज के दौरान जिहादी गुटों की खूनी झड़प कनाडा के एडमंटन शहर के गुरुद्वारा में चाकूबाजी इजरायली हवाई हमलो पर सीरिया ने अब प्रतिक्रिया जतायी

धर्म को किया शर्मसार! मिठाई के बहाने मस्जिद में बुलाकर 5 साल की बच्ची से रेप, अलवर कोर्ट ने मौलवी को सुनाई उम्रकैद

राजस्थान के अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी मौलवी सितंबर 2024 में बच्ची को बहाने से मस्जिद ले गया था, जहां उसके दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों को सुनते हुए मौलवी को दोषी ठहराया है. इस फैसले से पीड़ित परिवार काफी खुश है. उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद किया है.

अलवर जिले में पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने 5 सालल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी मौलवी असजद को अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर 2024 को मौलवी असजद उसकी 5 वर्षीय बेटी को मिठाईदेने के बहाने मस्जिद में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की.

कोर्ट में पेश किए 18 सबूत-16 गवाह

बच्ची की मां के मौके पर पहुंचने पर आरोपी वहां से फरार हो गया. पुलिस ने जांच में घटना को सत्य पाया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट कोर्ट में पेश की. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 16 गवाहों और 18 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए. कोर्ट ने ने सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया. सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 5 साल की मासूम बच्ची के साथ की गई यह दरिंदगी जघन्य अपराध है.

मौलवी असजद को आजीवन कारावास

इसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती. अदालत ने मौलवी असजद को आजीवन कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. इसके अलावा, पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजी है. आपको बता दें कि घटना के सामने आने के बाद पीड़ित परिवार टूट गया था. हालांकि, पुलिस की सक्रिय कार्यशैली से उन्हें महज 13 महीने के अंदर ही न्याय मिल गया है.