दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को
चुनौती देने के लिए ईडी को अंतिम अवसर दिया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिली जून 2024 की जमानत को चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) को नौ बार के स्थगन के बाद एक अंतिम अवसर दिया है।
केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं को वापस लेना और उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने वाले ठोस सबूतों की कमी को उजागर करना शामिल है।
इस मामले का समाधान आप की गति और दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में केजरीवाल की भूमिका को प्रभावित कर सकता है, जबकि पीएमएलए के सख्त जमानत मानदंडों और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जाँचों में उनके उपयोग पर तनाव को भी उजागर कर सकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका पर बहस करने का आखिरी और अंतिम अवसर दिया। अदालत का यह निर्देश राउज़ एवेन्यू जिला अदालत द्वारा जारी 20 जून, 2024 के जमानत आदेश को ईडी की चुनौती पर सुनवाई के दौरान आया।
पीठ ने गौर किया कि ईडी ने पहले नौ बार स्थगन की मांग की थी। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने और देरी का विरोध करते हुए कहा कि इसी तरह की जमानत रद्द करने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई थीं। केजरीवाल को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में 21 मार्च, 2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल शराब कार्टेल से किकबैक लेने की एक योजना में किंगपिन थे। केजरीवाल ने इन आरोपों से इनकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत और 13 सितंबर, 2024 को संबंधित सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत दी थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ईडी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश ने सबूतों को नज़रअंदाज़ किया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 का उल्लंघन किया, जिसके लिए यह मानने के लिए उचित आधार की आवश्यकता होती है कि आरोपी दोषी नहीं है और आगे कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। ईडी ने जून 2024 में जमानत पर अस्थायी रोक हासिल कर ली थी, जिसमें विरोध करने के लिए अपर्याप्त अवसर का हवाला दिया गया था।