दो सप्ताह के अंतरिम जमानत का आवेदन दाखिल
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कॉलर शरजील इमाम, जो उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी हैं, ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगने के लिए सोमवार को दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली पुलिस द्वारा कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद श्री इमाम पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं और अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने बहादुरगंज सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। अपने आवेदन में, श्री इमाम ने कहा कि वह एक राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता हैं और अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
श्री इमाम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, आवेदक एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है और उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। चुनाव के लिए उसके नामांकन और प्रचार की व्यवस्था करने और देखभाल करने वाला कोई नहीं है, सिवाय उसके छोटे भाई के, जो वर्तमान में अपनी बीमार माँ की भी देखभाल कर रहा है और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है।
15 से 29 अक्टूबर तक जमानत मांगते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि 18वीं बिहार विधान सभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अक्टूबर को शुरू होने वाली है, और इसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आवेदक अपना नामांकन दाखिल करने और अपने चुनावी अभियान के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में उपस्थित हो। दिल्ली दंगा मामले में पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री इमाम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।