एसआईआर के लिए सभी को निर्देश दिये गये है
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यह आयोग के एकाधिकार का मामला है
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सभी राज्यों को सूचित किया जा चुका है
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पुनरीक्षण करने का वैधानिक अधिकार है
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारत के चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए प्रारंभिक कदम उठाने के लिए पत्र जारी किया है। राष्ट्रव्यापी एसआईआर के लिए 1 जून, 2026 को अर्हक तिथि निर्धारित की गई है।
आयोग ने कहा कि उसने विभिन्न राज्यों में एसआईआर आयोजित करने का निर्णय लिया है और सभी राज्यों (बिहार को छोड़कर) और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए तत्काल पूर्व-संशोधन गतिविधियाँ शुरू करने के लिए एक पत्र जारी किया है।
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि इन कदमों के समन्वय के लिए, उसने 10 सितंबर को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। चुनाव आयोग ने ये बातें अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में दायर अपने प्रति-शपथपत्र में कहीं। इस जनहित याचिका में सभी राज्यों में नियमित अंतराल पर मतदाता सूचियों का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
अपने हलफनामे में, चुनाव आयोग ने दावा किया कि उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) और मतदाता पंजीकरण नियमों के नियम 25 के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करने का वैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करने की बाध्यता किसी समय-सीमा तक सीमित नहीं है।
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण पूरी तरह से उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में किसी भी प्रकार के न्यायिक निर्देश का विरोध करते हुए कहा, किसी अन्य प्राधिकरण को छोड़कर, पुनरीक्षण नीति पर चुनाव आयोग का पूर्ण विवेकाधिकार है।
चुनाव आयोग ने रिट याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा, पूरे देश में नियमित अंतराल पर एसआईआर कराने का कोई भी निर्देश चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। न्यायालय वर्तमान में बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार कर रहा है। न्यायालय ने बिहार एसआईआर मामले में समय-समय पर निर्देश पारित किए हैं, जिसमें आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल करने और नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी गई है।