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एकीकृत पेंशन योजना की गाड़ी आगे बढ़ी

केंद्र सरकार ने कई नियमों को अधिसूचित किया है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत लाभों से संबंधित सेवा मामलों के नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभों से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 विभिन्न विषयों को कवर करेगा। इनमें शामिल हैं:

एकीकृत पेंशन योजना के तहत नामांकन में सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या वीआरएस से 3 महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा। पंजीकरण में देरी और एनपीएस खाते में अंशदान जमा होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी को दिया जाने वाला मुआवज़ा मिलेगा।

सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियमों या यूपीएस विनियमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, अधिवर्षिता, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन, अमान्य होने पर सेवानिवृत्ति और सेवा से त्यागपत्र।

इस घोषणा की सराहना करते हुए, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि 25 वर्षों के स्थान पर 20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान निस्संदेह कर्मचारी कल्याण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शुरू की गई एक पेंशन योजना है। यूपीएस को सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-सूचकांकित और पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो दीर्घायु सुरक्षा और पेंशन पूर्वानुमान की चिंताओं का समाधान करता है। यूपीएस पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित मौजूदा एनपीएस ढांचे के अंतर्गत संचालित होता है और विशिष्ट परिस्थितियों में कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों पर लागू होता है। केंद्र ने 24 अगस्त को यूपीएस योजना को मंजूरी दी थी। यह 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गई है।